State Bank of India: अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को लेकर वित्त राज्यमंत्री भगवंत किशनराव कराड ने अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वालों खातों पर जुर्माना खत्म करने का फैसला ले सकते हैं.
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Bank Rules: अगर आपको भी कभी खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाने पर पेनाल्टी देनी पड़ी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. जी हां, आने वाले समय में सब कुछ सही रहा तो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने से छुटकारा मिलने वाला है. अलग-अलग बैंकों की तरफ से मिनिमम बैलेंस की लिमिट अलग-अलग होती है. केंद्र सरकारी की तरफ पिछले दिनों जन-धन खाते खोले गए. इस तरह के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की बाध्यता नहीं रहती.
हो सकता है जुर्माना खत्म करने का फैसला
मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पर हाल ही में वित्त राज्यमंत्री भगवंत कराड ने अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बैंकों के निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस (न्यूनतम धनराशि) नहीं रखने वालों के खातों पर जुर्माना खत्म करने का फैसला ले सकते हैं. कराड ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि बैंक पूरी तरह स्वतंत्र निकाय होते हैं. बैकों का निदेशक मंडल मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने को खत्म कर सककरने का फैसला लिया जा सकता है.
पिछले दिनों मीडिया की तरफ से वित्त राज्यमंत्री कराड से खाते के मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने से जुड़ा सवाल पूछा गया था. मीडिया ने सवाल किया था कि क्या केंद्र बैंकों को इस पर आदेश देने का विचार कर रहा है कि जिन खातों में जमा राशि न्यूनतम निर्धारित स्तर से नीचे चली जाती है, उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाए. इस पर उन्होंने यह निर्णय बैंकों की तरफ से लिये जाने की बात कही. अगर बैंकों की तरफ से यह फैसला लिया जाता है तो इसका फायदा छोटे-बड़े सभी बैंकों के ग्राहकों को मिलेगा.
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