अपने देश में ट्रैफिक नियमों को तोड़ना आम बात है. यह लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इसका पालन करें. साथ ही प्रशासन भी रिश्वत लेने के बजाय कार्रवाई करे.
Trending Photos
नई दिल्ली: अपने देश में ट्रैफिक नियमों को लेकर लोग कितना संजीदा हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 2018 में फाइन लगाकर 139 करोड़ की कमाई की है. यह जानकारी न्यूज एजेंसी IANS ने ट्वीट कर दी है. यही वजह है कि अपने देश में हर साल 1.5 लाख लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है. लेकिन, सरकार ने भी इसपर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है. इस मॉनसून सत्र में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पास किया गया है. इस कानून को लाने का मतलब ही ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करना और हादसों पर लगामा लगाना है.
इस कानून के फिलहाल कुछ प्रावधानों को ही लागू किया गया है. इनमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाना , रेड लाइट को पार करना, ओवर टेकिंग और तेज गति से गाड़ी चलाना और सड़क की खराब हालत प्रमुख रूप से शामिल हैं.
The #Mumbai Traffic Police collected record fines totalling nearly Rs 139 crore in 2018 for violations of traffic rules, according to an RTI filing on August 27.
Photo: IANS pic.twitter.com/6vDlb840kB
— IANS Tweets (@ians_india) August 27, 2019
सरकार ने साफ-साफ कहा है कि फिलहाल जुर्मान वाले प्रावधानों को लागू किया जाएगा. धीरे-धीरे अन्य प्रावधानों को भी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा. अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 हजार, बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5000, सीट बेल्ट के बिना कार चलाने पर 1000, ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात करने पर 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. नाबालिग ड्राइविंग करते हुए पकड़ने जाने पर अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माने जाएंगे. ऐसे में 25000 रु के जुर्माने के साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है.