Real Estate News: आप किसी प्रॉपर्टी को निवेश के लिए खरीद रहे हैं या अपना घर बसाने के लिए, आपको जायदाद खरीदने से पहले इन छोटी छोटी बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए.
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Property Resell Value: देश में लोगों की आय बढ़ रही है, इसी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में भी जमकर खरीदारी चल रही है. कई सर्वे में ये बात बताई जा रही है कि आने वाले सालों में प्रॉपर्टी की डिमांड और भी बढ़ने वाली है. लोग महंगी महंगी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ऐसे में ब्रोकर और निर्माण करने वाली कंपनियां कई अलग अलग तरीकों से लोगों को बेवकूफ बना देती हैं. फिर बाद में कस्टमर के पास कोई विकल्प नहीं बचता है. इसलिए आपको जायदाद खरीदने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आपके काम को आसान करने के लिए हमने प्रॉपर्टी के बारे में यहां जानकारी दी है.
कर्मशियल हब से नजदीकी
अगर आप प्रॉपर्टी से अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप जायदाद ऐसी जगह पर खरीदें जहां से कॉर्पोरेट ऑफिसेज व कमर्शियल हब नजदीक हो. ऐसा करने पर आपको दो तरह के फायदे होंगे, पहला फायदा यह है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, दूसरा फायदा ये है कि आप उस जगह को बहुत आसानी से रेंट पर दे सकेंगे और आपको रेंट भी अच्छा मिलेगा.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट
आप नया घर खरीदते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी प्रॉपर्टी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी दूरी पर है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से लोग उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के बारे में प्लान बना सकते हैं, अगर आप रेंट पर देंगे तो भी आपको ज्यादा रेंट मिलेगा.
इन बातों का भी ध्यान रखें
जायदाद खरीदने से पहले अगर आप अस्पताल, स्कूल, पार्क्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स की दूरी देख लेंगे तो आपके लिए भविष्य में आसानी होगी. कई बार ये होता है कि लोग कम अनुभव के चलते इन बातों का ध्यान हीं रखते हैं और फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है. क्योंकि घर बार बार तो खरीदा नहीं जाता.
जायदाद खरीदने से पहले ये पेपर जरूर चेक करें
1. मकान लेते समय रजिस्ट्री पेपर की जांच जरूर कर लें. इसके साथ मकान के पुराने पेपर भी जरूर देख लें.
2. प्रोजेक्ट लेआउट की कॉपी बिल्डर से लेकर उसे रेरा (RERA) की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. बिल्डर ने जो नक्शा दिया है निर्माण उसी के मुताबित होना चाहिए.
3. दिल्ली में मकान या फ्लोर लेने से पहले देख लें, कहीं वो अनऑथराइज्ड तो नहीं. क्योंकि काफी लोग अनधिकृत जमीन पर कब्जा करके मकान बनाकर बेच देते हैं.
4. हर राज्य की अपनी रेरा (RERA) की वेबसाइट होती है जिस पर डेवेलपर प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालता है. डेवेलपर के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यूनिक कोड के जरिये प्लान या प्रोजेक्ट को रेरा की वेबसाइट पर देख सकते हैं.
5. जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं, कहीं वो लीज पर तो नहीं ली गई है इस बात को भी जरूर ध्यान में रखें.
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