टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! नए Income Tax पोर्टल की कमियों को 2-3 हफ्तों में करेंगे दुरुस्त, वित्त मंत्री ने दिया भरोसा
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टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! नए Income Tax पोर्टल की कमियों को 2-3 हफ्तों में करेंगे दुरुस्त, वित्त मंत्री ने दिया भरोसा

Income Tax New Portal: नए इनकम टैक्स पोर्टल ने टैक्सपेयर्स की मुश्किलों को आसान कम किया है, बढ़ाया ज्यादा है. इसके खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों पर वित्त मंत्री ने खुद भरोसा दिया है कि इसकी कमियों को कुछ दिनों में दूर कर लिया जाएगा. 

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! नए Income Tax पोर्टल की कमियों को 2-3 हफ्तों में करेंगे दुरुस्त, वित्त मंत्री ने दिया भरोसा

नई दिल्ली: Income Tax New Portal: नए इनकम टैक्स पोर्टल को लॉन्च किए हुए तीन महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन शिकायतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है. सरकार खुद इस मामले में इंफोसिस को चेतावनी दे चुकी है कि वो कमियों को दुरुस्त करे. एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि नए टैक्स पोर्टल में आ रही समस्याओं को अगले 2-3 हफ्ते के भीतर पूरी तरह से दुरुस्‍त कर लिया जाएगा. 

  1. नए टैक्स पोर्टल की कमियों पर वित्त मंत्री ने खुद दिया भरोसा
  2. 2-3  हफ्तों में कमियों को दूर कर लेंगे: वित्त मंत्री 
  3. नए टैक्स पोर्टल पर अब भी शिकायतें मिल रहीं  

नए टैक्स पोर्टल में अब भी कमियां

इसके पहले इस पोर्टल को बनाने वाली IT कंपनी इंफोसिस (Infosys) ने भरोसा दिया था कि वो कमियों को जुलाई के अंत तक दुरुस्त कर लेगी और अगस्त से पोर्टल सामान्य रूप से काम करने लगेगा. दरअसल, नई वेबसाइट लाने के पीछे  सरकार का मकसद था कि टैक्सपेयर्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने में आसानी हो, उनका समय बचे और रिफंड में देरी जैसी मुश्किलों से आजादी मिल सकेस लेकिन अबतक वेबसाइट की दिक्कतें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं.

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कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई

इंफोसिस के दावों के बावजूद जब कमियां दूर नहीं हुई हैं तो CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को कई बार आगे बढ़ाया है. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पोर्टल पर टैक्सपेयर्स ने अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस को लेकर शिकायतें दर्ज की थीं. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बयान जारी कर कहा था कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते टैक्सपेयर्स की ओर से चुकाया गया अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस का पैसा उन्हें लौटा दिया जाएगा. आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वित्त वर्ष के ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया है. कुछ टैक्सपेयर्स ने ये शिकायत की थी कि 31 जुलाई 2021 के बाद अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनसे लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है.

इंफोसिस को 2019 में मिला था जिम्मा

इंफोसिस को 2019 में नया इनकम टैक्स पोर्टल डेवलप करने का जिम्मा सौंपा गया था. नया पोर्टल लाने का मकसद था कि रिटर्न के जांच के समय को 63 दिन से घटाकर एक दिन किया जाए और रिफंड की प्रक्रिया को तेज किया जाए. इसके बाद 7 जून 2021 को नए आयकर पोर्टल www.incometax.gov.in की शुरुआत की गई थी. शुरुआत से ही पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थीं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 जून को इंफोसिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्हें दिक्कतों को तुरंत दूर करने की हिदायत भी दी थी, लेकिन अबतक कमियों को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सका है.

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