New Industrial Relations Code: घर बैठे कर सकेंगे काम, Work from Home पर बन रहा है ये कानून
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New Industrial Relations Code: घर बैठे कर सकेंगे काम, Work from Home पर बन रहा है ये कानून

वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) अब दफ्तरों की कार्य संस्कृति का स्थाई हिस्सा बन सकता है. इसके लिए सरकार ने New Industrial Relations Code का ड्राफ्ट जारी किया है. इस कानून को इस साल अप्रैल से लागू किया जा सकता है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान देश ने वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) के होम में एक नई कार्य संस्कृति देखी. इस वर्क फ्रॉम होम से सड़कों से गाड़ियों की भीड़ कम हुई और प्रदूषण में भी कमी आई. अब सरकार New Industrial Relations Code बनाकर वर्क फ्रॉम होम को देश के वर्क कल्चर का परमानेंट हिस्सा बनाने जा रही है. 

  1. श्रम मंत्रालय ने जारी किया कानून का ड्राफ्ट
  2. इस अप्रैल से लागू हो सकता है कानून
  3. IT सेक्टर के कर्मियों को कई सहूलियतें मिलेंगी

श्रम मंत्रालय ने जारी किया कानून का ड्राफ्ट

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Labour Ministry) ने Work from Home को स्थाई करने के लिए ड्राफ्ट बनाया है. इस ड्राफ्ट के अनुसार माइनिंग, मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा. वे कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर घर से कामकाज कर सकेंगे. 

इस अप्रैल से लागू हो सकता है ड्राफ्ट

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार Work from home का ड्राफ्ट इस साल अप्रैल से लागू हो सकता है. ड्राफ्ट के तहत कर्मचारियों को ऑफिस का काम घर से करने का विकल्प मिलेगा. 

IT सेक्टर के कर्मियों को कई सहूलियतें मिलेंगी

इसके लागू होने के बाद IT सेक्टर के कर्मियों को कई तरह की सहूलियत मिल जाएंगी. उन्हें वर्किंग ऑवर में भी कई तरह की छूट मिल सकती है. ड्राफ्ट में आईटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा का भी प्रावधान होगा. सर्विस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से पहली बार अलग मॉडल काम करेगा. 

श्रमिकों को मिलेगी रेल यात्रा की सुविधा

नए ड्राफ्ट में श्रमिकों के लिए रेल यात्रा की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है. इससे पहले ये सुविधा केवल खनन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ही थी. नए ड्राफ्ट में अनुशासन तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी रखा गया है.

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सरकार ने ड्राफ्ट पर लोगों से मांगे सुझाव

सरकार ने New Industrial Relations Code के ड्राफ्ट पर कंपनियों, श्रम संगठनों और आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. कोई भी व्यक्ति 30 जनवरी तक केंद्रीय श्रम मंत्रालय को अपने सुझाव भेज सकता है. इन सुझावों का विश्लेषण करने के बाद सरकार अप्रैल से यह कोड लागू कर सकती है.  

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