AMG Group Noida: नोएडा प्राधिकरण के अनुसार एम्स मैक्स गार्डेनिया प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-75 में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट आवंटित किया गया था. उस पर 1,717.29 करोड़ रुपये का बकाया था. इसी तरह गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 692.48 करोड़ रुपये का बकाया था.
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Noida Authority Action on AMG Group: नोएडा विकास प्राधिकरण ने शहर में दो भूमि आवंटन के मामले में 2,409.77 करोड़ रुपये के लंबित बकाये पर रियल्टी ग्रुप एम्स मैक्स गार्डेनिया (AMG) की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया है. अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी दी गई. हालांकि एएमजी ग्रुप ने लंबित बकाया की राशि को चुनौती देते हुए दावा किया कि यह करीब 1,050 करोड़ रुपये ही है. ग्रुप ने कहा कि वह अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ करने के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के अनुसार 25 प्रतिशत भुगतान करने को तैयार है.
दोनों बकायेदार कंपनियां एएमजी ग्रुप की ही
नोएडा प्राधिकरण के अनुसार एम्स मैक्स गार्डेनिया प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-75 में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट आवंटित किया गया था. उस पर 1,717.29 करोड़ रुपये का बकाया था. इसी तरह गार्डेनिया एम्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 692.48 करोड़ रुपये का बकाया था. उसे सेक्टर-46 में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट अलॉट किया गया था. ये दोनों बकायेदार कंपनियां एएमजी ग्रुप की ही हैं. उन पर बकाया राशि 31 दिसंबर, 2023 तक की है. नोएडा प्राधिकरण ने बकाया भुगतान न होने के आधार पर एएमजी ग्रुप की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया.
3,379 फ्लैट खरीदारों के पक्ष में होगी रजिस्ट्री
इसके अलावा प्राधिकरण ने कहा कि इन दोनों प्रोजेक्ट में फंसे सभी 3,379 फ्लैट खरीदारों के पक्ष में नियमों के अनुरूप रजिस्ट्री की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी. नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने कहा, 'रूकी हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की समस्याएं हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 दिसंबर, 2023 के अपने आदेश के जरिये एक नीति/ पैकेज निर्धारित किया है. इसका मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना था कि बिल्डर प्राधिकरण को देय बकाया चुकाएं और खरीदारों के पक्ष में फ्लैटों की रजिस्ट्री जल्द से जल्द करें.'
25 प्रतिशत जमा कर रजिस्ट्री की कार्रवाई हो रही
उन्होंने एक बयान में कहा, 'इसी नीति के अनुरूप नोएडा प्राधिकरण ऐसे बिल्डरों की पहचान कर फ्लैट खरीदारों के पक्ष में उनकी देनदारी की पूरी राशि का 25 प्रतिशत प्राधिकरण में जमा कराकर रजिस्ट्री कराने की कार्रवाई कर रहा है." कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर राहत पाने की समय सीमा दिसंबर 2023 तक ही होने का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण ने कहा कि दोनों भूमि आवंटियों को अब ब्याज सहित पूरा बकाया चुकाना होगा.
अदालत का फैसला मान्य होगा
इस बीच, एम्स मैक्स गार्डेनिया के प्रवक्ता ने कहा कि समूह अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर 'वास्तविक राशि जो लगभग 600 करोड़ रुपये और 450 करोड़ रुपये है' का 25 प्रतिशत जमा करके शून्य अवधि (कांत पैनल द्वारा अनुशंसित छूट) का लाभ लेना चाहता है. प्रवक्ता ने कहा, 'जिस मामले में प्राधिकरण 1,717 करोड़ रुपये और 692 करोड़ रुपये के बकाये की बात कर रहा है, वह अभी भी अदालत में लंबित है. अदालत के आदेश के अनुसार जो भी निर्णय आएगा, हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे.'
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से रजिस्ट्री न हो पाना और फ्लैटों के कब्जे में देरी होने की समस्या बनी हुई है. केंद्र स्तर पर अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली एक समिति ने घर खरीदारों, बिल्डरों और स्थानीय अधिकारियों से जुड़ी समस्याएं दूर करने के लिए सिफारिशें की हैं. (इनपुट-भाषा)