यह राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा (Highway Toll Plaza) पर डिजिटल भुगतान (Digital Payment) के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
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नई दिल्ली: सड़क मार्ग से अगर किसी दूसरे शहर जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर पढ़ लीजिए. अब से हाईवे (Highway) पर यात्रा करना महंगा होने वाला है. राजमार्ग के टोल टैक्स में मिलने वाली सभी छूट और रियायतों को खत्म किया जा रहा है. अगर आपको किसी भी डिस्काउंट या छूट की चाहत है तो इसके लिए एक काम करना अब जरूरी होगा.
FasTag से ही मिलेगी छूट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा (Toll Plaza) पर वापसी यात्रा छूट या कोई भी अन्य छूट के लिए ‘फास्टैग’ (FasTag) का उपयोग बुधवार को अनिवार्य कर दिया. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना के मुताबिक जो भी वाहन चालक 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा की छूट या किसी दूसरी स्थानीय छूट के लिए दावा करते हैं तो उनके वाहन पर पर एक वैध ‘फास्टैग’ लगाना अनिवार्य होगा.
डिजिटल भुगतान को प्रमोट करना है उद्देश्य
यह राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर डिजिटल भुगतान (Digital Payment) के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम है. इस तरह की छूट पाने के लिए शुल्क का भुगतान केवल प्री-पेड तरीकों, स्मार्ट कार्ड या ‘फास्टैग’ वगैरह के जरिए किया जाएगा. नए संशोधन से यह भी संभव होगा कि जिन मामलों में 24 घंटे के भीतर वापसी यात्रा के लिए छूट उपलब्ध है, उनमें पहले की रसीद या सूचना की कोई जरूरत नहीं होगी और उस व्यक्ति को छूट अपने-आप मिल जाएगी.
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इसके लिए जरूरी होगा कि वापसी यात्रा 24 घंटे के भीतर निश्चित रूप से हो जाए और संबंधित वाहन पर एक काम करने वाला वैध ‘फास्टैग’ लगा हो.
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