आप NPS अकाउंट में अपनी सुविधानुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं. आप 1,000 रुपये से भी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं. 60 वर्ष की उम्र में NPS अकाउंट मैच्योर हो जाता है. नए नियमों के तहत आप चाहें तो वाइफ की उम्र 65 साल होने तक NPS अकाउंट चलाते रहें.
Trending Photos
नई दिल्लीः नेशनल पेंशन सिस्टम के खाते से पैसा निकालना आसान हो गया है. ऐसे में अब अगर खाते से रकम निकालने की सोच रहे हैं तो कुल जमा की हुई राशि का 25 फीसदी अंशदान जरूरत के लिए निकाल सकते हैं. केवल पांच दिनों में आपके बैंक खाते में यह राशि ट्रांसफर हो जाएगी. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने यह बदलाव किया है.
तीन साल पुराने खाते से ही पैसा निकल सकता है.
कुल राशि का केवल 25 फीसदी राशि निकालने की सुविधा
नोडल ऑफिस को करना होगा लिखित आवेदन
आवेदन के साथ ही देना होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स
सेल्फ डिकलेरेशन देने की सुविधा
ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन निकासी की सुविधा
यह भी पढ़ेंः देश के सबसे बड़े Bank ने जारी किया Video के जरिए ये Alert, सावधान रहने में ही है भलाई
पहले CRA वेबसाइट (https://cra-nsdl.com/CRA/) पर जाना है. यहां UserID और Password के जरिए लॉगिन करना है. अब जो पेज खुलेगा उसमें Partial Withdrawal का विकल्प चुनना है. आप कितनी रकम निकाल सकते हैं वह आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी. निकासी के कारणों की जानकारी देनी है.
उसके बाद Self Declaration का काम पूरा करना है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्वेस्ट सबमिट करना होता है. सबमिट करने से पहले बैंक अकाउंट डिटेल क्रॉस चेक कर लें. ओटीपी के जरिए आगे की तमाम प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. जिस दिन यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी उस दिन को छोड़ कर 5 वर्किंग डे के भीतर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे.
पत्नी को इनडिपेंडेंट बनाने के लिए आप उसके नाम NPS अकाउंट खोल सकते हैं. NPS अकाउंट आपकी वाइफ को 60 साल की उम्र पूरी होने पर एकमुश्त रकम देगा. साथ ही हर महीने उन्हें पेंशन के रूप में रेगुलर इनकम भी प्राप्त होगी. NPS अकाउंट के साथ आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपकी वाइफ को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी. इससे आपकी वाइफ 60 साल की उम्र के बाद पैसों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगी.
आप NPS अकाउंट में अपनी सुविधानुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं. आप 1,000 रुपये से भी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं. 60 वर्ष की उम्र में NPS अकाउंट मैच्योर हो जाता है. नए नियमों के तहत आप चाहें तो वाइफ की उम्र 65 साल होने तक NPS अकाउंट चलाते रहें.
VIDEO-