Income Tax: सरकार की ये बात नहीं मानी तो होगी मुश्किलें, ITR में कम सैलरी पर भी देना पड़ सकता है ज्यादा टैक्स
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Income Tax: सरकार की ये बात नहीं मानी तो होगी मुश्किलें, ITR में कम सैलरी पर भी देना पड़ सकता है ज्यादा टैक्स

PAN Card: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी टैक्सपेयर्स को जून 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहा है. किसी भी गैर-अनुपालन का मतलब होगा कि 1 जुलाई 2023 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

Income Tax: सरकार की ये बात नहीं मानी तो होगी मुश्किलें, ITR में कम सैलरी पर भी देना पड़ सकता है ज्यादा टैक्स

Income Tax Return Update: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सभी टैक्सपेयर्स को जून 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहा है. किसी भी गैर-अनुपालन का मतलब होगा कि 1 जुलाई 2023 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा. वहीं अगर एक बार पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. लोगों को आईटीआर भरने में भी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है.

पैन कार्ड
आयकर विभाग ने ऐसे मामलों के सामने आने के बाद पैन को आधार से जोड़ने की घोषणा की जहां एक व्यक्ति को कई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किए गए थे या जहां एक पैन एक से अधिक व्यक्तियों को आवंटित किया गया था. ऐसे में किसी भी धोखधड़ी को रोकने के लिए आधार और पैन को एक साथ लिंक करने के लिए कहा जा रहा है.

                                                                                                                                                                                                             

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आ सकती है कई परेशानियां
सीबीडीटी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे मामले में व्यक्ति अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या कहीं भी दर्शाने में सक्षम नहीं होगा और ऐसी विफलता के लिए आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा. पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर ये परेशानियां हो सकती हैं.

- व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग करके इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा.
- अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो मैक्सिमम रेट पर टैक्स की कटौती की जाएगी.
- लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे.
- निष्क्रिय पैन में रुका हुआ पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा.
- दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती है.
- इसके अलावा लोगों को अन्य वित्तीय लेनदेन बैंकों के साथ करने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि इन लेनदेन के लिए पैन कार्ड एक अहम केवाईसी दस्तावेज होता है.

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