EPFO: अस्पताल खर्चों की टेंशन खत्म! भर्ती होते ही मिलेंगे 1 लाख रुपये, सिर्फ एक घंटे में खाते में आएगी रकम
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EPFO: अस्पताल खर्चों की टेंशन खत्म! भर्ती होते ही मिलेंगे 1 लाख रुपये, सिर्फ एक घंटे में खाते में आएगी रकम

EPF Medical Advance: अचानक अगर आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, EPF सदस्यों के लिए 1 लाख रुपये का एडवांस तुरंत उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसके लिए ज्यादा लिखा पढ़ी भी नहीं होगी.

EPFO: अस्पताल खर्चों की टेंशन खत्म! भर्ती होते ही मिलेंगे 1 लाख रुपये, सिर्फ एक घंटे में खाते में आएगी रकम

नई दिल्ली: EPF Medical Advance: कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) या किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की हालत में अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे. यही सोचकर एम्पलॉयीज प्रॉविडेंट फंड (EPF) के सदस्यों के लिए अब एक नई सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होते ही आपको 1 लाख रुपये मिल जाएंगे.

  1. अचानक अस्पताल में भर्ती होने पर तुरंत मिलेगा एडवांस
  2. EPF सदस्यों के लिए 1 लाख रुपये का एडवांस तुरंत मिलता है
  3. एडवांस के लिए अनुमानित बिल दिखाने की जरूरत नहीं होती

मेडिकल इमरजेंसी में 1 लाख का एडवांस तुरंत

EPF के मेंबर अचानक आई किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की हालत में तुरंत 1 लाख रुपये का एडवांस अपने PF बैलेंस से निकाल सकते हैं. इसके उन्हें किसी तरह का अनुमानित बिल (Cost Estimate) देने की जरूरत नहीं होगी. 1 जून को EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें ये बताया गया है कि 1 लाख रुपये का ये मेडिकल एडवांस कोरोना समेत किसी भी तरह की जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़े तो दिया जाएगा.

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अनुमानित बिल दिखाने की जरूरत नहीं

इसके पहले EPFO ने मेडिकल इमर्जेंसी के लिए EPF खाते से एडवांस लेने की इजाजत दे दी थी. लेकिन, ये रकम मेडिकल खर्चों के अनुमान (Cost Estimate) के आधार पर या मेडिकल बिल के रीम्बर्समेंट के बाद ही मिलती थी. लेकिन ये मेडिकल एडवांस इससे बिल्कुल अलग है. इसके लिए EPF मेंबर को कोई बिल या अनुमानित खर्च दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है और रकम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी

मेडिकल एडवांस की जरूरी बातें

इमरजेंसी की हालत में EPF मेंबर कैसे इस एडवांस को ले सकते हैं, इसके लिए कुछ दिशा-निर्देश हैं. ये एडवांस EPF सदस्य या उसके परिवार को अस्पताल में भर्ती होने की दशा में दिया जाता है.

1. मरीज को इलाज के लिए सरकारी/पब्लिक सेक्टर यूनिट/CGHS पैनल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए. अगर उसे इमरजेंसी में किसी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है तो एक अधिकारी जांच करेगा फिर उसकी मेडिकल एडवांस जारी किया जाएगा

2. कर्मचारी या परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल और रोगी के डिटेल्स देकर एक एप्लीकेशन जमा करना होगा जिसमें इस बात का जिक्र होना चाहिए कि अनुमान का अंदाजा नही हैं और मेडिकल एडवांस जारी किया जाए.

3. हॉस्पिटलाइजेशन में मदद के लिए मेंबर या उसके किसी भी परिवार के व्यक्ति की ओर से एप्लिकेशन देने के एक घंटे के भीतर ही ये रकम मिल जाती है.

4. ये मई में EPFO बोर्ड के कोविड एडवांस से बिलकुल अलग है. इसमें आपको कुल फंड का 75 परसेंट मिल सकता है, और ये नॉन-रिफंडेबल होता है.

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