कालाधन अनुपालन सुविधा का लाभ नहीं उठाने वालों को पछताना पड़ेगा: वित्त मंत्रालय
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कालाधन अनुपालन सुविधा का लाभ नहीं उठाने वालों को पछताना पड़ेगा: वित्त मंत्रालय

कालेधन की बुराई से लड़ने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि विदेशों में जमा अपनी अज्ञात संपत्ति का खुलासा करने के लिए कालाधन अनुपालन सुविधा का फायदा नहीं उठाने वालों को ‘पछताना’ पड़ेगा।

कालाधन अनुपालन सुविधा का लाभ नहीं उठाने वालों को पछताना पड़ेगा: वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली : कालेधन की बुराई से लड़ने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि विदेशों में जमा अपनी अज्ञात संपत्ति का खुलासा करने के लिए कालाधन अनुपालन सुविधा का फायदा नहीं उठाने वालों को ‘पछताना’ पड़ेगा।

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने एक ट्वीट में कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई आर्थिक सुधारों का हिस्सा है। एक देश के नाते हम छद्म अर्थव्यवस्था को वास्तविक अर्थव्यवस्था एवं वृद्धि को कमजोर करने की अनुमति नहीं दे सकते। अनुपालन सुविधा के तहत 638 खुलासा-पत्र प्राप्त हुए हैं जिसके तहत 3,770 करोड़ रपए की अघोषित विदेशी संपत्ति का खुलासा हुआ।

दास ने कहा कि कालाधन अनुपालन सुविधा, जिन्होंने खुलासा नहीं किया है उन्होंने सूचना आदान प्रदान की ताकत को कम करके आंका है। उन्हें पछताना पड़ेगा। एकमुश्त अनुपालन सुविधा की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो गयी। इसके तहत जिन लोगों की विदेशों में ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है, वे अपनी संपत्तियों का खुलासा कर सकते थे और कर अदा कर तथा 60 फीसदी जुर्माना अदा कर आरोपों से मुक्त हो सकते थे।

दास ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि काला धन अनुपालन सुविधा के तहत जिन्होंने खुलासा नहीं किया है, उन्होंने अपनी शामत बुलाई है और उन्हें पछताना पड़ेगा। यह योजना जब तैयार हुई थी तब वह राजस्व सचिव थे। सूचनाएं साझा करने के लिए अमेरिका के साथ विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फैटका) लागू करने के लिए अमेरिका के साथ हुए समझौतों पर सरकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया है जिसके तहत 30 सितंबर से दोनों देशों के बीच कर सूचना साझा करने की अनुमति है।

 

 

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