EPFO Interest: 6.44 करोड़ EPF सब्सक्राइबर्स को इस महीने के अंत में उनको 8.5 परसेंट ब्याज मिल जाएगा. ये ब्याज 7 सालों में सबसे कम है.
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नई दिल्ली: EPFO Interest: EPFO (Employees' Provident Fund) के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को इस महीने के अंत में तोहफा मिलने वाला है. सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि PF अकाउंटहोल्डर्स के खातों में इस महीने मोटी रकम आने वाली है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5 परसेंट ब्याज सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है.
सूत्रों के हवाले से पता चला है कि श्रम मंत्रालय की मंजूरी के बाद EPFO के सब्सक्राइबर्स के खातों में ये 8.5 परसेंट ब्याज की ये रकम जुलाई के अंत तक आ जाएगी. मंत्रालय से मंजूरी के बाद जल्द ही ट्रांसफर की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. इसके पहले पिछली बार वित्त वर्ष 2019-20 में भी KYC में हुई गड़बड़ी की वजह से ब्याज मिलने में कई सब्सक्राइबर्स को 8 से 10 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा था. देश में 6.44 करोड़ लोग PF के दायरे में आते हैं.
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आपको बता दें कि EPFO की सुप्रीम संस्था सेंट्रल बॉडी ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों को बिना बदलाव के 8.5 परसेंट पर बरकरार रखने का फैसला लिया था, जो कि पिछले 7 साल के निचले स्तर की ब्याज दर है. इसके पहले वित्त वर्ष 2013 में EPF पर ब्याज दरें 8.5 परसेंट थीं. पिछले साल मार्च में EPFO ने ब्याज को रिवाइज किया था. इसके पहले वित्त वर्ष 2019 में EPF पर 8.65 परसेंट ब्याज मिलता था. EPFO ने वित्त वर्ष 2018 में 8.55 परसेंट ब्याज दिया था, जो कि इसके पहले वित्त वर्ष 2016 में ये 8.8 परसेंट था. इसके पहले वित्त वर्ष 2014 में ये 8.75 परसेंट था.
आपको बता दें कि EPF की ब्याज दर EPFO की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी तय करती है. CBT में नियोक्ता, कर्मचारी और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. सीबीटी जब ब्याज दरें तय कर लेता है तो इसे मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है. जब वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है तो ब्याज को EPFO सदस्यों के खातों में जमा किया जाता है. सैलरीड कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी का लगभग 12% प्लस महंगाई भत्ता हर महीने अपने भविष्य निधि खातों में योगदान करते हैं और इतना ही नियोक्ता भी करता है. नियोक्ता के इस योगदान का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और बाकी कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जाता है.
इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए EPFO ने अपने करोड़ों खाताधारकों को एक बार फिर राहत दी है. EPFO ने दूसरी बार PF से एडवांस रकम निकालने की फैसिलिटी दी है. इसके पहले पिछले साल मार्च में EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को ये राहत दी थी कि वो अपना PF का पैसा एडवांस में निकाल सकते हैं. निकाली गई ये रकम भी नॉन रीफंडेबल है, यानी इसको लौटाने की जरूरत नहीं है. जितनी रकम निकालेंगे, उतनी रकम को उनके PF बैलेंस से घटा दिया जाएगा.
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