आंकलन वर्ष 2020-21 ( वित्त वर्ष 2019-20) के लिए देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है. नियमों के मुताबिक किसी भी वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की तय समयसीमा खत्म होने के बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है हालांकि देरी से रिटर्न (Belated Return) फाइल करने की वजह से आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है.
कभी-कभी आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करते समय गलती से कुछ जानकारी अधूरी रह जाती है या फिर गलत फाइल हो जाती है. ऐसी स्थिति में संशोधित आईटीआर (Revised ITR) फाइल करने की सुविधा भी करदाताओं (Tax Payers) को मिलती है.
15 मार्च तक आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए अग्रिम टैक्स (Advance Tax) की चौथी किस्त जमा करना जरूरी है. इनकम टैक्स कानून के तहत जिस भी करदाता की टैक्स देनदारी साल में 10,000 रुपये से ज्यादा है तो उसे चार किस्तों में एडवांस टैक्स देना होता है. 5 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स देना पड़ता है. हालांकि इसमें सीनियर सिटीजन जिनकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है उनको छूट दी गई है.
इनकम टैक्स विभाग ने प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत डिटेल देने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी थी. इस स्कीम के जरिए टैक्स विवादों का निपटारा करने की कोशिश की जाती है.
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न (GST Return) दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले रिटर्न भरने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी.
आधार कार्ड (aadhaar) को पैन (PAN) के साथ लिंक करने की भी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. अगर 31 मार्च तक पैन के साथ आधार को लिंक नहीं किया गया तो आपको इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है. आपका पैन निष्क्रिय (Deactivate) हो सकता है और आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
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