PMAY स्कीमः अफोर्डेबल हाउसिंग में घर खरीदने वालों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी Good News
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PMAY स्कीमः अफोर्डेबल हाउसिंग में घर खरीदने वालों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी Good News

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक पैकेज के बारे में गुरुवार को ऐलान करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने पीएम आवास योजना के तहत घर खरीदें हैं उनको एक साल और छूट मिलेगी. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में घर खरीदने के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक पैकेज के बारे में गुरुवार को ऐलान करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने पीएम आवास योजना के तहत घर खरीदें हैं उनको एक साल और छूट मिलेगी. इसके अलावा इस योजना की अवधि को अब एक साल और बढ़ा दिया गया है. 

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वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने पीएमएवाई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है. ऐसे में अब MIG-I और MIG-II कैटेगिरी के तहत लोग अपने अफोर्डेबल घरों को खरीद सकेंगे. इस स्कीम के तहत सालाना छह लाख से 18 लाख रुपये तक के पैकेज वाले लोगों को घर खरीदने पर ब्याज में भी छूट मिलती है. वहीं LIG/EWS कैटेगिरी के लिए घर खरीदने पर मिल रही ब्याज छूट 31 मार्च 2022 तक प्रभावी है.

3.3 लाख परिवारों को मिला है फायदा
अभी तक 3.3 लाख को इस स्कीम के तहत फायदा मिल चुका है. वहीं 2.5 लाख और परिवार अब इस स्कीम के तहत जुड़ जाएंगे. सरकार का मानना है कि उसके इस कदम से सीमेंट और सरिया बनाने वाले सेक्टर में भी लोगों को नौकरियां मिलेंगी. 

इस स्कीम में 6 से 12 लाख तक की आयवालों को 9 लाख रुपये के लोन पर चार फीसदी ब्याज छूट मिलती है. वहीं 12 से 18 लाख तक की आय वाले एमआईजी-II कैटेगिरी में आते हैं और उनको 9 लाख तक की राशि पर तीन फीसदी की छूट मिलती है. इस हिसाब से पूरे लोन पर इस स्कीम के तहत एमआईजी-I में 235068 रुपये की सब्सिडी और MIG-II में 230156 रुपये की छूट मिलती है. 

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