RBI ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस किया रद्द, क्या डिपॉजिटर्स को मिलेंगे पूरे पैसे वापस?
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RBI ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस किया रद्द, क्या डिपॉजिटर्स को मिलेंगे पूरे पैसे वापस?

Maharashtra: रिजर्व बैंक डिपॉजिटर्स के हितों से खिलवाड़ कर रहे बैंकों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है. रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, हालांकि इससे डिपॉजिटर्स में चिंता बढ़ गई है. 

महाराष्ट्र के एक और बैंक का लाइसेंस रद्द, क्या इसमें आपका अकाउंट है?

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, कोल्हापुर (Subhadra Local Area Bank, Kolhapur) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. RBI ने एक बयान जारी कर बताया है कि बैंक के पास इतना पैसा है कि वो अपने सभी डिपॉजिटर्स का भुगतान कर सकता है.

इसलिए रद्द हुआ लाइसेंस

रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि अगर बैंक का कामकाज ऐसे ही चलने दिया जाता जैसे कि चल रहा था, तो लोगों के हितों के खिलाफ होता. RBI का कहना है कि बैंक के ऐसे संचालन से वर्तमान और भविष्य के डिपॉजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंचता. 

डिपॉजिटर्स को मिलेगा पूरा पैसा वापस 

आपको बता दें कि इसके पहले महाराष्ट्र के ही एक और बैंक Karad Janata Sahakari Bank को लाइसेंस भी रिजर्व बैंक ने कैंसिल कर दिया था. RBI ने लाइसेंस रद्द करने के अपने फैसले के बाद बताया कि बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 की दो तिमाहियों के दौरान न्यूनतम नेटवर्थ से जुड़ी शर्तों का भी पालन नहीं किया है. जमाकर्ताओं की चिंता को देखते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक के पास जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने के लिये पर्याप्त नकदी है.

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बैंकिंग गतिविधियों पर रोक

RBI ने बताया है कि सुभद्रा लोकल एरिया बैंक को दिया गया लाइसेंस 24 दिसंबर 2020 को बैंक कारोबार बंद होने के बाद से रद्द किया जा रहा है. लाइसेंस कैंसल होने के बाद बैंक पर तत्काल प्रभाव से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किसी भी तरह की बैंकिंग या कोई अन्य कारोबार करने पर रोक लग जाएगी. यानि बैंक की ओर से कोई भी बैंकिंग गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. RBI बैंक के Liquidation के लिए हाई कोर्ट के सामने आवेदन करेगा

इसी महीने इस बैंक पर भी हुई थी कार्रवाई 

इसके पहले रिजर्व बैंक ने इसी महीने महाराष्ट्र के कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी कैंसल कर दिया था. उस वक्त रिजर्व बैंक ने कहा था कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है. रिजर्व बैंक ने कहा था कि बैंक के 99 परसेंट से ज्यादा जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से पूरी जमा राशि मिलेगी. लिक्विडेशन में हर जमाकर्ता को सामान्य बीमा नियमों व शर्तों के अनुसार बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से पांच लाख रुपये तक का जमा वापस मिलता है. 

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