RBI का बड़ा एक्शन, नियमों का उल्लंघन करने वाले इन चार बैंकों पर लगाया भारी भरकम जुर्माना
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RBI का बड़ा एक्शन, नियमों का उल्लंघन करने वाले इन चार बैंकों पर लगाया भारी भरकम जुर्माना

RBI's action against co-operative Bank: RBI ने मंगलवार को हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 112.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

 

फाइल फोटो.

मुंबई: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चार सहकारी बैकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया. चारों बैंकों के खिलाफ ये कार्रवाई कुछ नियमों के पालन में ढिलाई बरतने की वजह से की गई है. जिन बैंकों पर कार्रवाई की गई है, उनके नाम हैं आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, एसवीसी सहकारी बैंक और सारस्वत सहकारी बैंक. इनमें से दो बैंक मुंबई के हैं. 

किस बैंक पर कितना जुर्माना? 

RBI ने मंगलवार को हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 112.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा नियमों का उल्लघंन करने पर अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 62.50 लाख रुपये, मुंबई के एसवीसी सहकारी बैंक पर 37.50 लाख रुपये और मुंबई के ही सारस्वत सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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इस वजह से लगाया जुर्माना

केंद्रीय बैंक के अनुसार आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 'जमा पर ब्याज दर' और 'अपने ग्राहक को जानें' से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है. जबकि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक को 'जमा पर ब्याज दर' पर मास्टर निर्देश में मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दंडित किया गया है.

RBI ने बताया कि उसने एसवीसी सहकारी बैंक पर 'जमा पर ब्याज दर' और ‘धोखाधड़ी निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र’ के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया. वहीं सारस्वत सहकारी बैंक को 'जमाओं पर ब्याज दर' और 'जमा खातों के रखरखाव' के निर्देशों का पालन नहीं करने पर दंडित किया है.

RBI ने क्या कहा? 

RBI ने बैंकों पर लगाए जुर्माने को लेकर कहा कि ये जुर्माने नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है.

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