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नई दिल्ली: Aadhaar e-KYC for NBFCs: नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (NBFCs) और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स (Payment System Providers) को अब आधार और ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन (Aadhaar e-KYC licence) का लाइसेंस मिल गया है. आरबीआई (Reserve bank of India) ने एनबीएफसी और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत आधार ई-केवाईसी को मंजूरी दे दी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि NBFCs और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स आधार ई-केवाईसी सत्यापन लाइसेंस (Aadhaar e-KYC licence) के लिए केंद्रीय बैंक के पास आवेदन कर सकते हैं.
रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एनबीएफसी (NBFCs), पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स आधार वेरिफिकेशन लाइसेंस-केवाईसी यूजर एजेंसी (KUA) लाइसेंस या सब-केयूए लाइसेंस के लिए डिपार्टमेंट को आवेदन कर सकते हैं, जिसे आगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पास भेजा जाएगा. आरबीआई की ओर से अप्लीकेशन का फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया गया है.
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Mswipe के हेड प्रोडक्ट अंकित भटनागर ने बताया, 'आरबीआई की इस पहल से ग्राहकों के बीच विश्वास का दायरा बढ़ेगा. अब ई-केवाईसी के साथ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां दिक्कतों में सुधार करेंगी. वहीं Infrasoft Technologies के हेड इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलेपमेंट मनोज चोपड़ा ने कहा कि अब एनबीएफसी, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के लिए ग्राहकों को सुविधाएं देना और भी सुरक्षित हो जाएगा.'
Tide (India) के सीईओ गुरजोधपाल सिंह ने भी आरबीआई के फैसले का स्वागत करते हुये कहा कि फिनटेक इकोसिस्टम के लिए ये एक अच्छा फैसला है. इससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डिलिवरी करने में तेजी आएगी. RBI ने केवाईसी (KYC) वेरिफिकेशन के नाम पर हो रहे फ्रॉड पर भी लोगों को अलर्ट किया है.
आरबीआई ने लोगों से अपने अकाउंट की डिटेल या पासवर्ड जैसी जरूरी जानकारी किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के साथ साझा न करने की सलाह दी है. इस तरह के फ्रॉड केवाईसी वेरिफिकेशन को लेकर कॉल, SMS, ई-मेल कस्टमर्स को भेज कर किए जाते हैं.
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