सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को आज मिलेगी जमानत?
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सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को आज मिलेगी जमानत?

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा के मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने आश्वासन दिया था कि रिहाई के लिए जरूरी बैंक गारंटी का इंतजाम बुधवार तक कर दिया जाएगा।

सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को आज मिलेगी जमानत?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा के मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने आश्वासन दिया था कि रिहाई के लिए जरूरी बैंक गारंटी का इंतजाम बुधवार तक कर दिया जाएगा।

सेबी यदि सहारा समूह की तरफ से मुहैया कराई गई बैंक गारंटी की पुष्टि करता है और सुब्रत राय की रिहाई पर आपत्ति नहीं जताता है तो सुब्रत राय की रिहाई का रास्ता खुल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की ज़मानत के लिए 10 हजार करोड़ रूपये सेबी के पास जमा कराने की शर्त रखी है। इसमें से आधी रकम नकद जमा करानी है और आधी रकम की बैंक गारंटी देनी है।

शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त, 2012 को कहा था कि सहारा समूह को तीन महीने के भीतर निवेशकों को 15 फीसदी ब्याज के साथ 24 हजार करोड़ रूपए लौटाने होंगे।न्यायालय ने चार मार्च 2014 से तिहाड़ जेल में बंद 65 वर्षीय सुब्रत राय से 26 मार्च 2014 को कहा था कि जमानत पर रिहाई के लिये उन्हें दस हजार करोड़ रूपए का भुगतान करना होगा जिसमें से पांच हजार करोड रूपए नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देनी होगी।

इससे पहले की सुनवाई के दौरान निवेशकों को देय शेष राशि के भुगतान का मसला भी उठा क्योंकि धन लौटाने के सहारा समूह के दावे पर सेबी ने सवाल उठाये हैं। सेबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द दातार ने कहा कि निवेशकों को धन लौटाने के बारे में सहारा समूह के परस्पर विरोधी दावे रहे हैं और शीर्ष अदालत ने भी इससे सहमति व्यक्त की थी।

शीर्ष अदालत ने 23 मार्च को पहली नजर में संतोष व्यक्त करते हुये सहारा समूह को राय की रिहाई हेतु दस हजार करोड रूपए की व्यवस्था के लिये विदेश में स्थित संपत्तियों को बेचने के लिये तीन महीने का समय दे दिया था। न्यायलय ने कहा था कि यदि संपत्ति बेचने की बातचीत विफल हो जाती है तो इन संपत्तियों को बेचने के लिये अदालत के रिसीवर इनकी नीलामी करेंगे।

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