SBI ने ग्राहकों को फिर भेजा अलर्ट, इग्नोर करने पर बंद हो जाएगा ट्रांजेक्शन
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SBI ने ग्राहकों को फिर भेजा अलर्ट, इग्नोर करने पर बंद हो जाएगा ट्रांजेक्शन

अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. हो सकता है आपके पास पिछले दिनों एसबीआई की तरफ से केवाईसी अपडेट कराने के लिए मैसेज आया हो.

SBI ने ग्राहकों को फिर भेजा अलर्ट, इग्नोर करने पर बंद हो जाएगा ट्रांजेक्शन

नई दिल्ली : अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. हो सकता है आपके पास पिछले दिनों एसबीआई की तरफ से केवाईसी अपडेट कराने के लिए मैसेज आया हो. आपको बता दें कि इस मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, ऐसा करने पर आपके ट्रांजेक्शन पर रोक लगाई जा सकती है. बैंक की तरफ से अगस्त की शुरुआत से अपने ग्राहकों को केवाईसी (नो योर कस्टमर -Know Your Customer) पूरा करने के लिए एसएमएस भेजा जा रहा है.

भविष्य के लेनदेन पर लग सकती है रोक
एसबीआई की ओर से भेजे गए मैसेज में लिखा है 'भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके खाते में केवाईसी दस्तावेजों को अपडेट किया जाना है. कृपया नवीनतम केवाईसी दस्तावेजों के साथ अपनी एसबीआई शाखा में जाकर संपर्क करें. केवाईसी के अद्यतन नहीं किए जाने की स्थिति में आपके खाते में भविष्य में किए जाने वाले लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है.' एसबीआई की तरफ से ग्राहकों को यह मैसेज कई बार भेजा गया है. यह एसएमएस ऐसे उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है जिनका केवाईसी अधूरा है. ऐसे में आपको सलाह है कि जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों के साथ होम ब्रांच में जाकर संपर्क करें.

केवाईसी अपडेट होना जरूरी
आपको बता दें कि आरबीआई (RBI) ने अकाउंट के लिए केवाईसी जरूरी कर दिया है. केवाईसी का मतलब है कस्टमर के बारे में पूरी जानकारी. केवाईसी बैंक और ग्राहक के बीच रिश्ते को मजबूत करता है. बिना केवाईसी के निवेश और बैंक में खाता खोलना आसान नहीं है. म्यूचुअल फंड में निवेश, बैंक लॉकर लेने पर या पीएफ राशि निकालनी हो तो आपका केवाईसी अपडेट होना जरूरी है. बैंक की तरफ से मिलने वाले मैसेज के बाद यदि आप भी अपना केवाईसी पूरा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं.

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दस्तावेजों की सूची
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार पत्र/कार्ड
- नरेगा (एनआरईजीए) कार्ड
- पेंशन भुगतान आदेश
- डाकघरों द्वारा जारी पहचान पत्र

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