Tax Saving Tips : आप टैक्स बचाने को लेकर परेशान हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपको होम लोन और एचआरए (HRA) दोनों पर टैक्स छूट का लाभ मिले तो कैसा रहेगा? आइए जानते हैैं इसका तरीका.
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Tax Saving Tips : नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है. ऐसे में आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे है उसने आपसे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन मांगा होगा, नहीं मांगा तो अब आपकी कंपनी मांगने वाली होगी. अगर आप भी टैक्स बचाने को लेकर परेशान हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको होम लोन (Home Loan) और एचआरए (HRA) दोनों पर टैक्स छूट का लाभ मिले तो कैसा रहेगा? शायद ऐसा होने पर भी खुश हो जाएंगे. आइए जानते हैं इसकी क्या शर्त है?
गुरुग्राम की मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करने वाले अखिलेशवर ने नोएडा में एक फ्लैट खरीदा है. नोएडा से उनका ऑफिस काफी दूर है इस कारण वह दिल्ली में किराये पर रहते हैं. सवाल यह है कि उन्हें होम लोन (Home Loan) के रीपेमेंट के साथ एचआरए (HRA) पर टैक्स डिडक्शन का क्लेम मिलेगा या नहीं. यह सवाल तमाम सैलरीड क्लॉस लोगों का है.
इस बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष मिश्रा (CA Ashish Mishra) से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ शर्तों के साथ एचआरए और होम लोन दोनों को क्लेम किया जा सकता है. एक शहर में रहकर भी आप इन दोनों क्लेम को कर सकते हैं.
सीए आशीष मिश्रा कहते हैं कि अब अधिकतर कंपनियों में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को सीटीसी (कास्ट टू कंपनी) में शामिल कर दिया है. इस पर टैक्स छूट का तब मिलेगा जब घर का किराया आप खुद देते हो. ऐसे में आप मकान मालिक के हस्ताक्षर वाली किराये की रसीद सब्मिट करके एचआरए (HRA) क्लेम कर सकते हैं.
होम लोन की ईएमआई दो हिस्सों में जाती है. पहला प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा इंटरेस्ट. 80सी के तहत होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख तक की टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. इसके अलावा आप होम लोन के ब्याज पर 2 लाख तक की टैक्स छूट का दावा अलग से कर सकते हैं.
अखिलेशवर के नोएडा स्थित मकान में उनके माता-पिता रहते हैं और इसकी ईएमआई वह खुद देते हैं. वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिल्ली में किराये पर रहते हैं. इस कंडीशन में उन्हें दोनों चीजों पर टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है. आप फ्लैट को रेंट पर देकर भी दोनों चीजें क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको रेंट को अपनी इनकम में शो करना होगा.