कोरोनाकाल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए सरकार लाई स्कीम, ऐसे मिल सकती है 50 फीसदी सैलरी
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कोरोनाकाल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए सरकार लाई स्कीम, ऐसे मिल सकती है 50 फीसदी सैलरी

कोरोनाकाल में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं. ऐसे में केंद्र सरकार इन लोगों की मदद के लिए आगे आई है. इन लोगों को सरकार की तरफ से 50 फीसदी सैलरी राशि का भुगतान किया जाएगा.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः कोरोनाकाल में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं. ऐसे में केंद्र सरकार इन लोगों की मदद के लिए आगे आई है. इन लोगों को सरकार की तरफ से 50 फीसदी सैलरी राशि का भुगतान किया जाएगा. हालांकि यह तभी हो सकेगा जब इनकी सैलरी में से पीएफ या फिर ईएसआई का अंशदान कटता हो. 

  1. केंद्र सरकार इन लोगों की मदद के लिए आगे आई
  2. 50 फीसदी सैलरी राशि का भुगतान 
  3.  31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो

लॉन्च की है ये योजना
सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट (ESIC Act.) के तहत 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है. इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है. इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक कुछ ढील के साथ सब्सक्राइबर्स को 50 फीसदी बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा. यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो.

ऐसे करा सकते है रजिस्ट्रेशन
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है. आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करें. https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf

इस फॉर्म को सही सही भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नजदीकी ब्रांच में जमा करना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविट भी देना होता है. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा. इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ऐसी जानकारी आई थी कि यह सुविधा भी जल्द शुरू होगी. इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.

1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच ओरिजनल क्राइटेरिया के आधार पर ही सब्सक्राइबर्स को लाभ मिल सकेगा. इस अवधि में बरोजगारी लाभ 50 फीसदी की जगह 25 फीसदी ही मिलेगा. इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों. इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है.

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