Platform Ticket से भी कर सकते हैं ट्रेन की यात्रा, जानिए Indian Railways के ये जरूरी नियम
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Platform Ticket से भी कर सकते हैं ट्रेन की यात्रा, जानिए Indian Railways के ये जरूरी नियम

Platform Ticket Rules: अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) लेकर ट्रेन में चढ़ गए हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. यहां जानें कैसे कर सकते हैं आसानी से यात्रा.

Platform Ticket Rules

नई दिल्ली: ट्रेन से सफर करने के लिए महीनों पहले रिजर्वेशन लेना पड़ता है. रिजर्वेशन (Reservation Rules) दो तरह से करते हैं. पहला टिकट रिजर्वेशन खिड़की से और दूसरा ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक (Online Train Ticket Booking) की जा सकती है. लेकिन लोगों को तब दिक्कत होती है जब अचानक किसी काम से यात्रा करनी हो और रिजर्वेशन न मिले. ऐसे में, लोगों को तत्काल टिकट (Tatkal Ticket Booking Rules) का ही विकल्प पता है. लेकिन, आज यहां हम आपको बता रहे हैं दूसरा विकल्प जिसमें आप प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) लेकर भी यात्रा कर सकते हैं.

  1. प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो सकता है यात्री 
  2. Platform Ticket से भी कर सकते हैं ट्रेन की यात्रा
  3. प्लेटफॉर्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने के पात्र बनाता है

प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा

अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) लेकर ट्रेन में चढ़ गए हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं. यह नियम (Indian Railways Rules) रेलवे ने ही बनाया है. प्लेटफॉर्म टिकट लेकर चढ़े व्यक्ति को तुरंत TTE से संपर्क करके जहां जाना है वहां की टिकट बनवानी होगी.

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यात्रा से पहले जान लें ये नियम 

कई बार सीट खाली नहीं होने पर TTE आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है. लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता. अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी और यात्रा का किराया वसूल किया जाएगा. रेलवे के ये जरूरी नियम जो आपको यात्रा करने से पहले जानना चाहिए.

प्लेटफॉर्म टिकट 

प्लेटफॉर्म टिकट (Benefits of Platform Ticket) यात्री को ट्रेन में चढ़ने के पात्र बनाता है. इसके साथ यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा.और सबसे बड़ी बात कि यात्री से किराया भी उसी श्रेणी का वसूला जाएगा, जिसमें वह सफर कर रहा होगा.

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सीट कब तक होती है आपकी 

अगर आपकी ट्रेन किसी कारणवश छूट गई है तो TTE अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता. यानी कि अगले दो स्टेशनों पर आप ट्रेन से पहले पहुंचकर अपना सफर पूरा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे,  दो स्टेशनों के बाद TTE RAC टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है.

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टिकट खो जाए तो क्या करें 

अगर आप ई-टिकट लिए हैं और ट्रेन में बैठने के बाद आपको पता लगा कि टिकट गुम हो गया है तो आप टिकट चेकर (TTE) को 50 रुपए पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं. ट्रेन से यात्रा करने से पहले इन नियमों को ध्यान में रखें.

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