ITR में अभी भी है टाइम! लोगों के पास होने चाहिए ये दस्तावेज, तभी ऑडिट में होगी आसानी
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ITR में अभी भी है टाइम! लोगों के पास होने चाहिए ये दस्तावेज, तभी ऑडिट में होगी आसानी

Income Tax Audit: आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कुछ करदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने खातों का आयकर ऑडिट करना होता है. आयकर ऑडिट एक व्यावसायिक इकाई या पेशेवर व्यक्ति के खातों की किताबों का गहन निरीक्षण है. ऐसे में आइए जानते हैं इसके लिए कौनसे दस्तावेजों का होना जरूरी है.

ITR में अभी भी है टाइम! लोगों के पास होने चाहिए ये दस्तावेज, तभी ऑडिट में होगी आसानी

Income Tax Return: इनकम टैक्स ऑडिट के लिए व्यवसायिक या पेशेवर आय वाले व्यक्ति को कई दस्तावेज बनाए रखने की आवश्यकता होती है. दस्तावेजों की सूची में खाते, कैश बुक, बहीखाता, जर्नल आदि शामिल हैं. इसके अलावा इन सभी दस्तावेजों को एक विशिष्ट प्रारूप में और निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए. दरअसल, सरकार की ओर से हाई इनकम वाले व्यापारियों के लिए आयकर ऑडिट अनिवार्य है और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने, टैक्स चोरी रोकने और रेवेन्यू जुटाने में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऑडिट जरूरी है.

इनकम टैक्स रिटर्न
आयकर ऑडिट के लिए कौन से दस्तावेजों को बनाए रखना आवश्यक है? आयकर ऑडिट के लिए जरूरी दस्तावेज उन सभी के लिए समान हैं जिन्हें आयकर ऑडिट करने की आवश्यकता होती है. हालांकि कानूनी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी बनाए रखने की आवश्यकता होती है.

आयकर ऑडिट के लिए ये हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज 
- कैश बुक, जिसमें सभी नकदी दिन-प्रतिदिन के लेनदेन शामिल हैं.
- जर्नल बुक. 
- एक बही जो सभी डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करेगी. 
- बिल की कार्बन कॉपी. 
- व्यक्ति को जारी किए गए मूल बिल और व्यय के संबंध में रसीदें. हालांकि, अगर बिल और रसीदें जारी नहीं की गई हैं और किया गया खर्च 50 रुपये से अधिक नहीं है, तो टैक्सपेयर्स को केवल हस्ताक्षरित भुगतान वाउचर बनाए रखने की आवश्यकता होगी. 

बैलेंस शीट
उपरोक्त के अलावा आयकर ऑडिट के अधीन प्रत्येक टैक्सपेयर्स को अपने वित्तीय विवरण जैसे ट्रायल बैलेंस, वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण, बैलेंस शीट आदि बनाए रखने की आवश्यकता होगी. इसके अलावा चिकित्सा पेशेवर को उपरोक्त के अलावा फॉर्म नं. 3सी में दैनिक केस रजिस्टर, पिछले वर्ष के पहले और आखिरी दिन की इंवेन्टरी की भी जरूरत होगी. वहीं वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आयकर ऑडिट की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2023 है. ऑडिट रिपोर्ट के साथ आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2023 है.

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