आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है.
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नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) ने साफ किया है कि एक पत्नी सूचना के अधिकार के तहत (RTI) के तहत अपने पति की आमदनी यानी आय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है. पति से गुजारा भत्ता की मांग करने वाली पत्नियों को इसे केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दी गई बड़ी राहत माना जा रहा है.
आयकर विभाग की दलील खारिज
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जोधपुर की रहने वाली रहमत बानो (Jodhpur resident Rahmat Bano) की याचिका पर सुनवाई के बाद सीआईसी (CIC) ने हाल में यह फैसला सुनाया. आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है. आयोग ने ये तर्क भी नकार दिया है कि यह जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है और RTI नियमों के तहत यह जानकारी देना सही नहीं होगा.
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15 दिनों के भीतर देनी होगी जानकारी
सूचना के अधिकार के तहत आवेदक महिला को इस बारे में संबंधित विभाग द्वारा सही सही जानकारी 15 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा. आयोग ने जोधपुर के आयकर विभाग को 15 दिन के भीतर संबंधित पक्ष को जानकारी देने को कहा है.
सीआईसी ने इससे पहले ये भी कहा था कि सरकारी कर्मचारी के वेतन के बारे में विवरण किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी नहीं है और आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (एक्स) के तहत स्वेच्छा से इसकी जानकारी दी जानी चाहिए.