Anti Paper Leak Law: प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं. इतनी कवायद के बावजूद पेपर लीक और नकल के मामले दिन-पर-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसी गतिविधियों को रोकने एंटी पेपर लीक लॉ लागू कर दिया गया है...
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Anti Paper Leak Law: इस साल की शुरुआत ही प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में अच्छी नहीं रही. पहले फरवरी में यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ और फिर आरओ एआरओ भर्ती. इसके बाद नीट यूजी का बवाल थमा भी नहीं था और यूजीसी नेट की परीक्षा चर्चा में आ गई. एक के बाद एक पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा. ऐसे मामले सिस्टम को सीधे चुनौती देते हुए नजर आते हैं.
इसका असर करोड़ों युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है. ऐसे में सरकार की ओर से ऐसी तमाम घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया गया है. एंटी पेपर लीक कानून के जरिए इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोका जा सकेगा. इस कानून के तहत कड़ी सजा और अर्थदंड का प्रावधान है.
एंटी पेपर लीक कानून
केंद्र सरकार ने "लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024" लागू कर दिया है. बता दें कि 6 फरवरी को लोकसभा में और 9 फरवरी को राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट पारित हुआ था. दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस बिल को मंजूरी दे दी थी.
ये मिलेगी सजा
इस कानून में 15 गतिविधियों को हाईलाइट किया गया है. अब इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा. इनमें से शामिल होने पर न केवल व्यक्ति को जेल की हवा खानी पड़ेगी, बल्कि परीक्षा देने से बैन कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं ऐसे लोगों को 3-10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना भरने की सजा भुगतनी पड़ सकती है.
इन गतिविधियों में शामिल होने वालों की खैर नहीं
परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर याआंसर-की लीक करना.
परीक्षा के पेपर लीक और आंसर-की लीक करने में शामिल होना
बिना किसी विशेष या कानूनी अधिकार के पेपर या ओएमआर शीट चेक करने या अपने पास रखना
परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा 1 या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर
किसी भी परीक्षार्थी की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर आंसर लिखने में मदद करना
आंसर शीट या ओएमआर शीट में झोलझाल करना
बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में किसी भी तरह का बदलाव करना.
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा मानकों और नियमों का उल्लंघन करना
कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग, उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माने जाने वाले डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करना.
परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी करने के इरादे से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करना
कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करना
कैंडिडेट के सीटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट अलॉटमेंट में घपला करने पर.
पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या सरकारी एजेंसी से जुड़े लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में रुकावट डालना.
पास कराने और नंबर बढ़ाने के नाम पर पैसों की ठगी करना या फर्जी वेबसाइट बनाना.
फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करना