Supreme Court Hearing on NEET UG 2024: NTA की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छात्रों के संशय दूर करने के लिए फैसला लिया गया है, 1563 कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम होगा.
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NEET Case in Supreme Court: नीट प्रवेश परीक्षा में बड़ी संख्या में एनईईटी यूजी 2024 कैंडिडेट्स के अच्छा प्रदर्शन करने पर हंगामा चल रहा है. हंगामा इस बात का है कि 67 कैंडिडेट्स ने 720/720 का स्कोर हासिल किया. आज कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य कोर्सेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग छह जुलाई को शुरू होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की. SC ने एक बार फिर कॉउन्सलिंग पर रोक लगाने से इंकार किया कोर्ट ने 4 जून को NEET के रिजल्ट के बाद दाखिल याचिकाओं पर NTA को नोटिस जारी किया, कोर्ट ने कहा - इन याचिकाओ पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा - अगर एग्जाम कैंसिल होते हैं तो फिर सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी. इसलिए चिंता की बात नहीं है.
1563 कैंडिडेट्स का फिर होगा एग्जाम
NTA की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छात्रों के संशय को दूर करने के लिए फैसला लिया गया है, 1563 कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम होगा. उनका स्कोरकार्ड रद्द कर दिया जाएगा उन 1563 कैंडिडेट की फिर से परीक्षा होगी, जिनको ग्रेस मार्क दिए गए थे. NTA की ओर से बताया गया कि इन 1563 में से जो दोबारा एग्जाम नहीं देंगे, उन्हें ग्रेस मार्क नहीं मिलेंगे. सभी स्टूडेंट्स दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते हैं. एनटीए की ओर से कहा गया है कि नीट का रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा. 1563 स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी.
यह भी हुई थी चर्चा
पूर्व यूपीएससी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति ने अपनी पहली कुछ बैठकों में सभी 1,563 उम्मीदवारों को या तो दोबारा परीक्षा में बैठने या 'नॉन नॉर्मलाइज्ड स्कोर' स्वीकार करने की पेशकश पर चर्चा की है, जो कि इन स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स शामिल होने से पहले हासिल किया था. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार द्वारा स्ट्रक्चर का खुलासा नहीं किया गया है.
4 जून को आया था रिजल्ट
4 जून को एजेंसी ने NEET UG 2024 के नतीजे जारी किए और मार्किंग स्कीम पर चिंता जताई. सुप्रीम कोर्ट में, छात्रों के एक बैच द्वारा दायर एक नई रिट याचिका में पेपर लीक के आरोपों में परीक्षा की सेंटिटी पर संदेह उठाया गया और अदालत से इसे रद्द करने और एनटीए को इसे फिर से आयोजित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया.