Vishaka Guidelines: कई महिलाएं यह जानती ही नहीं कि अगर वर्कप्लेस पर यौन शोषण होता है तो इसकी शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की थीं. जानिए यहां...
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Sexual Harassment At Workplace: महिलाओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब तो इस तरह की खबरें सुनाई देना जैसे यह आम बात होती जा रही है. स्कूल-कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, ऑफिस, मॉल जैसे हर पब्लिक प्लेस में घूरती गंदी नजरों और अनचाहे टच के कारण महिलाओं असहज महसूस करती हैं. बदलते दौर में अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा वर्कप्लेस पर बिताने वाली महिलाएं अक्सर ऐसी घटनाओं का जिक्र करती हैं.
कभी कोई सहकर्मी डर्टी जोक्स सुनाता है तो कभी कोई डबल मीनिंग बातें करता है, लेकिन लड़कियों को तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि ऐसी बातों पर रिएक्ट करने की बजाए खुद ही बाहर हो जाना चाहिए, लेकिन कब तक. कभी शर्म तो कभी डर के कारण महिलाएं अपने सहकर्मियों की शिकायत करने में झिझकती हैं.
विशाखा गाइडलाइंस
साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्कप्लेस पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे. ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाली छेड़छाड़ पर लगाम कसी जाए. इसे विशाखा गाइडलाइंस नाम दिया गया. इसके तहत महिलाएं अपने साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत दर्ज करवा सकती हैं.
कामकाजी महिलाओं का अधिकार
विशाखा गाइडलाइंस में किसी महिला को गलत तरीके से छूना, गलत तरीके से देखना, घूरना, यौन संबंध बनाने के लिए कहना, अश्लील टिप्पणी, गंदे इशारे करना, अश्लील चुटकुले भेजना या सुनाना, एडल्ट फिल्में दिखाना जैसी उन तमाम हरकतों को इस दायरे में रखा गया है, जिनसे कोई महिला असहज महसूस कर सकती है.
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आईसीसी के प्रावधान
यहां करें वर्कप्लेस पर हुई छेड़खानी की रिपोर्ट
अगर ऑफिस में कोई महिला अपने किसी सहकर्मी की गलत हरकतों से परेशान हैं तो बॉस से शिकायत करें. अगर बात न बने तो उनसे ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी या एचआर से बात करें. आप लिखित शिकायत दर्ज करा सकती हैं. इतना ही नहीं आप अपनी महिला सहकर्मी की तरफ से भी ICC में इसकी शिकायत कर सकती हैं. ऑफिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर पुलिस में रिपोर्ट करें.