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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 7 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या करने और उसके पिता को घायल करने के दोषी स्कूल प्रबंधक समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने चारों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश निशांत देव ने अमित कुमार (स्कूल प्रबंधक), आबिद, राहुल और अजय पर आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत दोषी मानते हुए 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील नीरज कांत मलिक और प्रदीप शर्मा ने कहा कि 18 जुलाई 2016 को स्कूटर पर अपने घर लौटने के दौरान खतौली-जनसाथ रोड पर दोषियों ने फायरिंग की थी, जिसमें विनोद घायल हो गए थे और उनके बेटे की मौत हो गई थी.
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विनोद की पत्नी ने अमित समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि स्कूल चलाने को लेकर हुए विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था. 2016 से मामला अदालत में चल रहा था, अब जाकर दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
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