जज की पत्नी-बेटे की हत्या मामले में गनर दोषी करार, सजा पर फैसला कल
Advertisement

जज की पत्नी-बेटे की हत्या मामले में गनर दोषी करार, सजा पर फैसला कल

साइबर सिटी के हाई प्रोफाइल दोहरे हत्याकांड मामले में जिला अदालत ने पीएसओ महिपाल को दोषी करार दे दिया है.

(प्रतीकात्मक फोटो)

नई दिल्ली: साइबर सिटी के हाई प्रोफाइल दोहरे हत्याकांड मामले में जिला अदालत ने पीएसओ महिपाल को दोषी करार दे दिया है. जिला अदालत ने महिपाल को धारा 302, 201 के तहत दोषी करार दिया है. शुक्रवार की सुबह सजा के लिए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद माननीय अदालत इसमे सजा का ऐलान करेंगे.. इसमें पीड़ित पक्ष के वकील विशाल गुप्ता की माने तो पूरी सुनवाई में 64 गवाहों के दर्ज किये बयानों व तमाम दलीलों को सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज सुधीर परमार ने पीएसओ महिपाल को दोषी करार दे दिया. पीड़ित पक्ष के वकील की माने तो हम कल माननीय अदालत से दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की अपील करेंगे.

जानिए क्या है पूरा मामला 
गुड़गांव के भीड़-भाड़ वाले एक बाजार में निजी सुरक्षा गार्ड के कथित रूप से गोली मारने के बाद घायल हुई एक न्यायाधीश की पत्नी की मौत हो गई थी, जबकि उनके 18 वर्षीय पुत्र को ‘‘ब्रेन डेड’’ घोषित कर दिया गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्ण कांत की पत्नी रितु (45) और पुत्र ध्रुव (18) शनिवार को आर्केडिया मार्केट में खरीदारी के लिए गये थे.

यह भी देखें:-

उसी दौरान उनके निजी सुरक्षा गार्ड महिपाल ने उन्हें गोली मार दी. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. गुड़गांव सिविल अस्पताल के क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी पवन चौधरी ने रितु की मौत होने की पुष्टि की थी. PSO को कोर्ट ने तो दोषी करार दे दिया है अब लोगों की निगाहें सजा पर टिकी हैं. पीड़ित पक्ष की माने तो दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने की कोशिश करेंगे.

Trending news