विदेशी जमातियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली है जबकिअधिकतर विदेशी लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है.
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नई दिल्ली: निजामुद्दीन मरकज मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) के कार्यक्रम शामिल हुए विदेशी लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर के बारे में जानकारी मांगी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जितनी भी एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई हैं और खास तौर से जो विदेशी नागरिक अपना गुनाह निचली अदालत में कबूल कर चुके हैं, उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की जानकारी दी जाए.
दरअसल विदेशी जमातियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली है जबकि दूसरी एफआईआर उनके खिलाफ पहले से दर्ज एफआईआर की तरह ही है.
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उन्होंने आगे बताया कि पहली एफआईआर में दिल्ली पुलिस निचली अदालत में चार्जशीट दायर कर चुकी है और अधिकतर विदेशी लोगों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. लिहाजा दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई दूसरी एफआईआर रद्द होनी चाहिए.
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