Love Jihad: यूपी में नए अध्यादेश पर अमल शुरू, Bareilly में दर्ज हुआ पहला मुकदमा
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Love Jihad: यूपी में नए अध्यादेश पर अमल शुरू, Bareilly में दर्ज हुआ पहला मुकदमा

यूपी में लव जेहाद (Love jihad) रोकने के लिए योगी सरकार की ओर से लागू किए गए 'विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम' (Prohibition of Unlawful Religion Conversion Act) ने काम शुरू कर दिया है. इस कानून के तहत बरेली (Bareilly) में पहला मुकदमा भी दर्ज हो गया है.

फाइल फोटो

लखनऊ: यूपी में लव जेहाद (Love jihad) रोकने के लिए योगी सरकार की ओर से लागू किए गए 'विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम' (Prohibition of Unlawful Religion Conversion Act) ने काम शुरू कर दिया है. इस कानून के तहत बरेली (Bareilly) में पहला मुकदमा भी दर्ज हो गया है. बरेली में पिता ने अपनी बेटी को बरगलाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने पर एक मुस्लिम युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. 

  1. बरेली के किसान ने उवैश अहमद के खिलाफ शिकायत
  2. आरोपी पर छात्रा के धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप
  3. यूपी में शनिवार से लागू हुआ लव जेहाद पर नया कानून

बरेली के किसान ने उवैश अहमद के खिलाफ शिकायत
पुलिस के मुताबिक बरेली (Bareilly) में शरीफ नगर गांव के रहने वाले एक किसान ने शिकायत दी कि पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी से समय गांव के उवैश अहमद पुत्र रफीक अहमद ने उसकी बेटी से जान-पहचान कर ली थी. आरोप है क‍ि अब उवैश अहमद उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर और दबाव में लेकर छात्रा पर धर्म पर‍िवर्तन के ल‍िए दवाब बना रहा है. इसका व‍िरोध करने पर वह उन्हें और पर‍िवार को जान से मारने की धमकी देता है. 

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आरोपी पर छात्रा के धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप
पुलिस के अनुसार छात्रा के प‍िता की श‍िकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के ख‍िलाफ उत्‍तर प्रदेश व‍िध‍ि व‍िरुदध धर्म संपर‍िवर्तन प्रत‍िषेध अध‍िन‍ियम (Prohibition of Unlawful Religion Conversion Act) और धारा 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. बता दें क‍ि जबरन धर्म परिवर्तन मामले में यूपी में यह पहला मुकदमा माना जा रहा है. फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

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यूपी में शनिवार से लागू हुआ लव जेहाद (Love jihad) पर नया कानून
बता दें कि यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने शनिवार को ही प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (Prohibition of Unlawful Religion Conversion Act) के अध्यादेश को मंजूरी दी थी. इस अध्यादेश में बिना अनुमति के धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. यह अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा. इस दौरान सरकार को विधान सभा में प्रस्ताव लाकर इसे स्थाई कानून में बदलना होगा वर्ना यह 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा. 

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