सपा सांसद एस. टी. हसन ने कहा, "मैं मुस्लिम युवाओं को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन मानने की सलाह देता हूं. उन्हें किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक कानून बनाया गया है, जिसके तहत उनपर जबरदस्त अत्याचार किया जा सकता है.''
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मुरादाबाद (उप्र): समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद एस. टी. हसन (MP S. T. Hasan) ने मुस्लिम युवकों (Muslim Youth) को जबरन धर्मांतरण के खिलाफ नए कानून से सावधान रहने और खुद को यातना से बचाने की बात कही है. हसन ने कहा, "मैं मुस्लिम युवाओं को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन मानने की सलाह देता हूं. उन्हें किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक कानून बनाया गया है, जिसके तहत उनपर जबरदस्त अत्याचार किया जा सकता है. मैं मुस्लिम युवाओं से खुद को प्रलोभन से बचने की अपील करता हूं."
उन्होंने कहा, "लव जेहाद (Love Jihad) एक राजनीतिक स्टंट है. कई बार, हिंदू लड़कियां अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं और फिर जब सामाजिक दबाव बढ़ता है, तो वे आसानी से दावा करती हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है."
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Love Jihad कानून पर मुहर
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 24 नवंबर 2020 को योगी कैबिनेट की बैठक में लव जेहाद के खिलाफ कड़े कानून को मंजूरी दे दी गई. ऐसा कहा जा रहा है कि इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल (Unlawful Anti-conversion Bill) के नाम से भी जाना जाएगा. उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लव जेहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने लव जेहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था. अब इस कानून पर योगी कैबिनेट ने मुहर भी लगा दिया है.
वहीं, यूपी की तरह ही मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार भी लव जेहाद के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारी कर रही है. मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने अपने प्रस्तावित बिल में पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया है और मामले गैर जमानती धाराओं में दर्ज होंगे. वहीं हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या के बाद हरियाणा सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही है. फिलहाल आज योगी सरकार ने लव जिहाद पर सबसे पहले कानून लाकर इतिहास रच दिया है. अब 20 करोड़ हिन्दुस्तानियों को लव जिहाद से आजादी मिल गई है. हमारी मुहिम है कि 130 करोड़ हिन्दुस्तानियों को लव जिहाद से आजादी मिले.
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लव जिहाद पर UP के कानून में क्या?
- उ.प्र.विधि विरुद्ध प्रतिषेद अध्यादेश 2020
- धोखा या लालच देकर शादी करना अपराध
- शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर सजा
- दोषी को 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान
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