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मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुंबई (Mumbai) में शनिवार को स्पेशल कोर्ट (Special Court) ने 65 साल के एक शख्स को अपनी सगी बेटी के साथ रेप और अपनी नाबालिग नातिन से यौन शोषण (Sexually Abuse) करने के अपराध में उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुना दी.
स्पेशल जज रेखा ने गुरुवार को शख्स को आईपीसी (IPC) की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दोषी पाया और फिर शनिवार को उसे उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई.
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बता दें कि सगी बेटी के साथ रेप और अपनी नाबालिग नातिन से यौन शोषण करने वाला दोषी मुंबई के भांडुप का रहने वाला है. उसने जुलाई, 2017 में अपनी 22 साल की बेटी से रेप किया था. दरिंदे ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसके बच्चों को मार देगा.
पीड़िता के मुताबिक, उसके साथ रेप करने के एक महीने बाद उसकी बेटी ने भी बताया कि नाना ने उसके साथ गंदी हरकत की. उन्होंने आगे बताया कि जब वह अपने माइके गई थी तब उसके और उसकी बेटी के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया. फिर उसने अपने पिता के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई.
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बता दें कि इस केस के ट्रायल के दौरान 9 लोगों ने गवाही दी. हालांकि दोषी का कहना है कि उसकी बेटी ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं. उसके घर में प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी बेटी ने ऐसा किया.
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