NIA ने हाई प्रोफाइल 'Love Jihad' केस में जाकिर नाइक समेत 2 पाकिस्तानियों को बनाया आरोपी
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NIA ने हाई प्रोफाइल 'Love Jihad' केस में जाकिर नाइक समेत 2 पाकिस्तानियों को बनाया आरोपी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भारतीय कारोबारी की बेटी और बांग्लादेश के राजनेता के बेटे की लंदन में हुई शादी के मामले की जांच कर रही है. पिता ने ये भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी को लंदन से अगवा करके कुछ बांग्लादेशियों द्वारा बांग्लादेश ले जाया गया था.

जाकिर नाइक | फाइल फोटो

चेन्नई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक हाई-प्रोफाइल लव जेहाद (Love Jihad) मामले से संबंधित एफआईआर में इस्लामिक प्रीचर जाकिर नाइक (Zakir Naik) और पाकिस्तान मूल के दो कट्टर प्रचारकों को आरोपी बनाया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में चेन्नई के एक बिजनेसमैन  की बेटी और बांग्लादेश के एक शीर्ष राजनेता का बेटा शामिल है, जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) से है.

भारतीय कारोबारी की बेटी बनी लव जेहाद का शिकार
आपको बता दें कि एनआईए भारतीय कारोबारी की बेटी और बांग्लादेश के राजनेता के बेटे की लंदन में हुई शादी के मामले की जांच कर रही है. जानकारी के अनुसार भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित जाकिर नाइक और अमेरिका स्थित पाकिस्तानी मूल के कट्टर प्रचारकों को इस मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है.

इस्लाम धर्म अपनाने के लिए किया गया मजबूर
लड़की के पिता ने बीते मई महीने में चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच के पास शिकायत दर्ज करवाई थी. पिता का आरोप था कि उनकी बेटी, जो लंदन में पढ़ रही थी, वो कट्टरपंथी के संपर्क में आ गई और उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया. पिता ने ये भी आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को लंदन से अगवा करके कुछ बांग्लादेशियों द्वारा बांग्लादेश ले जाया गया था.

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चेन्नई के पुलिस कमिश्नर महेश कुमार अग्रवाल ने बताया, 'ये मामला विदेश में जांच से संबंधित था, इसीलिए इसे एनआईए को सौंप दिया गया है.' उन्होंने आगे कहा कि मामले में अधिक जानकारी देना फिलहाल संभव नहीं है.

एफआईआर में 2 पाकिस्तानी कट्टरपंथी भी शामिल
एनआईए की एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं, वो जाकिर नाइक के साथ-साथ यासिर कादी और नौमान अली खान हैं, ये दोनों अमेरिका के इस्लामिक प्रचारक हैं. यासिर कादी ने जाकिर नाइक का एक वीडियो डाला था, जिसमें ये सनसनीखेज दावा किया गया था.

वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी नफीस, बीएनपी नेता और पूर्व सांसद शखावत हुसैन बकुल का बेटा है. शखावत हुसैन बकुल 1991 और 2001 में बीएनपी उम्मीदवार के रूप में नरसिंगडी-4 से संसद के लिए चुने गए थे. शखावत हुसैन बकुल को दिसंबर 2013 में खालिदा जिया के आवास से गिरफ्तार किया गया था और जून 2017 में उस पर व्यवसायी द्वारा जबरन वसूली का मुकदमा चलाया गया था.

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एनआईए द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के अनुसार, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से 28 मई, 2020 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी. ये नफीस के खिलाफ दर्ज शिकायत से संबंधित मामला था, जो एक बांग्लादेशी नागरिक है और कथित तौर पर एक भारतीय नागरिक की किडनैपिंग और तस्करी में शामिल रहा है.

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