दिल्ली दंगा भड़काने की आरोपी इशरत जहां की याचिका HC में खारिज, पुलिस जारी रखेगी जांच
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दिल्ली दंगा भड़काने की आरोपी इशरत जहां की याचिका HC में खारिज, पुलिस जारी रखेगी जांच

बता दें कि निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया था.

दिल्ली दंगा भड़काने की आरोपी इशरत जहां की याचिका HC में खारिज, पुलिस जारी रखेगी जांच

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा (Delhi Riots) मामले में आरोपी कांग्रेस (Congress) की पूर्व पार्षद इशरत जहां (Ishrat Jahan) की याचिका शुक्रवार को सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने उसे खारिज कर दिया है. बता दें कि निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कोर्ट ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को जांच के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया था.

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने UAPA कानून के तहत आरोपी इशरत जहां की गिरफ्तारी के बाद उसे निचली अदालत में पेश किया था. यहां पुलिस ने कोर्ट से जांच के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था. पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि खालिद ने इस्लामी उपदेशक और भगोड़े जाकिर नायक सहित कई अन्य लोगों से विदेश में मुलाकात की थी ताकि उनके एजेंडे को फैलाने के लिए धन मिल सके. 

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पुलिस के अनुसार इशरत को किसी गुप्त माध्यम से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के अलावा विदेशों से भी अवैध धन मिला था. इसी मामले में जांच जारी है. निचली अदालत ने इन्हीं दलीलों को सुनने के बाद पुलिस को 60 दिन का अतिरिक्त समय जांच के लिए दे दिया था. कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इशरत ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.

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