Pune Porsche Accident: पुणे के रईसजादे ने दो परिवारों के अरमानों का भी किया कत्ल.. अनीस-अश्विनी के घरवालों को दिया जिंदगी भर का गम
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Pune Porsche Accident: पुणे के रईसजादे ने दो परिवारों के अरमानों का भी किया कत्ल.. अनीस-अश्विनी के घरवालों को दिया जिंदगी भर का गम

Pune Porsche Accident Update: पुणे में बिगड़ैल रईसजादे की कार का शिकार हुए अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है. दोनों परिवार को पुणे के बिगड़ेल किशोर ने जिंदगी भर का गम दे दिया है.

Pune Porsche Accident: पुणे के रईसजादे ने दो परिवारों के अरमानों का भी किया कत्ल.. अनीस-अश्विनी के घरवालों को दिया जिंदगी भर का गम

Pune Porsche Accident Update: पुणे में बिगड़ैल रईसजादे की कार का शिकार हुए अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है. दोनों परिवार को पुणे के बिगड़ेल किशोर ने जिंदगी भर का गम दे दिया है. अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा ने जिंदा रहते अपनी ऐसी मौत की कभी कल्पना भी नहीं की होगी. किसी और के गुनाह की सजा उनके हिस्से में आएगी. अनीस और अश्विनी अब इस दुनिया में नहीं हैं.. लेकिन उनकी मौत का जिम्मेदार बिगड़ैल किशोर अब भी आजाद है. कोर्ट ने उससे 300 शब्दों का निबंध लिखवाया और जमानत दे दी. गमगीन परिवार के जख्म पर कोर्ट का यह फैसला नमक से कम नहीं है.

रईसजादे ने दोनों को रौंद दिया..

पुणे में आज खूनी पोर्शे कार की ही चर्चा हो रही है. पुणे ही नहीं पूरे देश को इस हादसे ने हिलाकर रख दिया है. अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे. 2 करोड़ की पोर्शे कार से बिल्डर बाप के रईसजादे ने दोनों को रौंद दिया. अश्विनी और अनीस मिडिल क्लास फैमिली से आते थे. हर मिडिल क्लास परिवार की बच्चों की तरह इन दोनों युवाओं का भी पढ़-लिखकर जिंदगी को एक मुकाम तक पहुंचाने का सपना था. दोनों खुद की और परिवार की तरक्की के लिए घर से बाहर निकले थे. उन्हें नहीं पता था कि उनके जीवन का अंत इस कदर होगा.

क्या कहा अश्विनी की मां ने..

हादसे में मारी गई युवती अश्विनी कोष्टा की मां ममता कोष्टा  ने कहा कि आरोपी के माता-पिता ने जिस तरह से अपने बच्चे को पाला है, उसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए. कानून को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए.. कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा न हो. अश्विनी के पिता सुरेश कोस्टा का रो-रो कर बुरा हाल है. पिता को अभी भी अश्विनी की मौत पर यकीन नहीं हो रहा है. उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी लाडली उन्हें ऐसे छोड़कर चली जाएगी. हादसे वाले दिन अश्विनी ने अपने पिता से बात की थी और कहा था कि दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए जा रही है... ये अश्विनी और उनके पिता की आखिरी बातचीत थी. इसके बाद पिता को मिली तो बेटी अश्विनी की मौत की खबर.

जुवेनाइल कोर्ट के फैसले पर गुस्सा

इस मामले में जुवेनाइल कोर्ट के फैसले पर मचे हंगामे के बीच अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेन्द्र फडणवीस भी ऐक्शन मोड में आ गए हैं. उन्होंने आरोपी किशोर को 'निबंध लिखने' की सजा दिए जाने के कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आरोपी किशोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी को कार हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखने और 15 दिनों के लिए सामुदायिक सेवा के रूप में यातायात पुलिस के साथ काम करने के लिए कहा.

एक्शन में आए देवेंद्र फडणवीस

देवेन्द्र फडणवीस ने पूछा, "किशोर न्याय (जेजे) बोर्ड ऐसा आदेश कैसे दे सकता है." फडणवीस ने कहा कि हमने किशोर न्याय (जेजे) बोर्ड के आदेश के खिलाफ जिला अदालत में अपील की है. मैंने अब तक की जांच अपडेट का जायजा लिया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि नाबालिग 17 साल और आठ महीने का है और निर्भया मामले के अनुसार, 16 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को जघन्य अपराध के मामले में वयस्क माना जाना चाहिए. देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि प्रशासन को गैरजिम्मेदार पबों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. पुणे पुलिस प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कथित तौर पर 17 वर्षीय लड़के की कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत के मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

आरोपी किशोर का पिता गिरफ्तार

पोर्शे कार, जिसे कथित तौर पर किशोर चला रहा था, जिसके बारे में महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि वह उस समय नशे में था, ने रविवार तड़के पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में 24 वर्षीय दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. अधिकारियों के अनुसार. पुलिस ने लड़के के पिता, जो एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं, को हिरासत में लिया है और किशोर को शराब परोसने के आरोप में दो होटलों के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने किशोर के खिलाफ धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत जुवेनाइल केस दर्ज किया है.

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