साकेत कोर्ट का आदेश दिया कि क्राइम ब्रांच इन विदेशी तबलीगी जमातियों को इनके वतन भेजने का प्रक्रिया पूरा करे. जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने सभी 400 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट उन्हें लौटा दिए हैं.
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज (Nizamuddin Markaz) मामले में साकेत कोर्ट ने गुरुवार को विदेशी तबलीगी जमातियों (Tablighi Jamaat) के लिए स्वदेश वापसी का आदेश जारी किया. करीब 400 विदेशी जमाती अब वापस अपने देश जा सकेंगे.
ये सभी 400 विदेशी जमाती अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और तय जुर्माना भी अदा कर चुके हैं. निजामुद्दीन मरकज मामले में साकेत कोर्ट ने करीब 400 विदेशी नागरिकों को उनका पासपोर्ट देने का आदेश दिया है.
साकेत कोर्ट का आदेश दिया कि क्राइम ब्रांच के केस के आईओ इन विदेशी तबलीगी जमातियों को इनके वतन भेजने का प्रक्रिया पूरा करें. जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने सभी 400 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट उन्हें लौटा दिए हैं.
ये सभी विदेशी नागरिक अलग-अलग देशों से हैं. इनमें मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के भी नागरिक शामिल हैं. क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन मरकज मामले में वीजा नियम, फॉरेन एक्ट नियम, महामारी एक्ट नियम तोड़ने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
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कोर्ट द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद इन सभी तबलीगियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था. जिसके बाद कोर्ट ने 5 हजार से 10 हजार का जुर्माना लगाकर इन लोगों को बड़ी राहत दे दी थी. आज भी साकेत कोर्ट में तबलीगी जमातियों की पेशी हुई. कुल 955 विदेशी नागरिकों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
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