योजना के लिए 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले को हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराने होंगे और 60 साल की उम्र पूरी करने पर हर महीने 3000 रुपए न्यूनतम पेंशन राशि के तौर पर दी जाती है.
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं संचालित की जाती हैं. इन योजनाओं के बारे में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है. वहीं, कई बार सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू और राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षाओं में भी इनसे जुड़े प्रश्न पूछ लिए जाते हैं. ऐसे में कई बार अभ्यर्थी संबंधित योजनाओं के बारे में नहीं पाते हैं. विभिन्न स्कीम के बारे में अभ्यर्थियों को पता रहे, इसलिए हम तमाम योजनाएं को बताएंगे. इसी क्रम में आज हम 'PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना' के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं यहां...
क्या है 'PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना'
'PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना' की शुरुआत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देने के लिए की गई है. ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र पार करने पर अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकें और अपने बुढ़ापे को स्वाभिमान के साथ जी सकें. इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष के बाद 3000 रुपए प्रति महीने पेंशन दिया जाता है.
योजना के लिए कौन हैं पात्र
योजना के लिए 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले को हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जमा कराने होंगे और 60 साल की उम्र पूरी करने पर हर महीने 3000 रुपए न्यूनतम पेंशन राशि के तौर पर दी जाती है. इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी. इसके लिए कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी नहीं करता है, आवेदन कर सकता है.
पेंशन की पात्रता
- आवेदक असंगठित क्षेत्रो का कामगार श्रमिक होना चाहिए.
- आवेदक की मासिक आय 15000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- आयु 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए.
- टैक्स का भुगतान करने वाले इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.
- आवेदक EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए.
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