गुजरात सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर स्व वित्त पोषित स्कूलों से तब तक छात्रों से ट्यूशन फीस न लेने के लिए कहा है जब तक कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वे बंद रहते हैं. इस अधिसूचना के बाद 15,000 से अधिक निजी संस्थानों ने गुरुवार से ऑनलाइन कक्षाएं निलंबित कर दी थीं.
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अहमदाबाद: गुजरात में निजी स्कूलों (Private Schools) ने अभिभावकों के अनुरोध पर सोमवार से ऑनलाइन कक्षाएं (Online Classes) बहाल करने का फैसला किया है लेकिन वे राज्य सरकार के उस आदेश का विरोध करते रहेंगे जिसमें उन्हें छात्रों से तब तक फीस नहीं लेने का निर्देश दिया गया है जब तब स्कूल बंद रहते हैं. स्कूल संघ के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी.
गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने एक अधिसूचना जारी कर स्व वित्त पोषित स्कूलों से तब तक छात्रों से ट्यूशन फीस न लेने के लिए कहा है जब तक कोविड-19 (COVID-19) वैश्विक महामारी के कारण वे बंद रहते हैं. इस अधिसूचना के बाद 15,000 से अधिक निजी संस्थानों ने गुरुवार से ऑनलाइन कक्षाएं निलंबित कर दी थीं.
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16 जुलाई को जारी इस अधिसूचना में इन स्कूलों से अकादमिक सत्र 2020-21 के लिए फीस न बढ़ाए जाने के लिए भी कहा गया.
स्व वित्त पोषित स्कूल फेडरेशन के प्रवक्ता दीपक राजगुरू ने कहा कि विभिन्न निजी स्कूलों के प्रबंधकों ने शनिवार शाम बैठक की और अभिभावकों के अनुरोध पर विचार करने के बाद सोमवार से ऑनलाइन कक्षाएं बहाल करने का फैसला किया.
उन्होंने कहा कि स्कूल राज्य सरकार की इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग करते रहेंगे. कुछ निजी स्कूलों ने इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख भी किया है.
इनपुट: भाषा
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