दिलजीत दोसांझ को ‘लाइव शो’ में शराब पर आधारित गानों से बचने की सलाह दी गई है. चंडीगढ़ कॉन्सर्ट से पहले एडवाइजरी जारी हुई है जहां कुछ हिदायत सिंगर को दी गई है. चलिए बताते हैं आखिर क्या सलाह सिंगर को दी गई है.
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देशभर के अलग-अलग शहरों में दिलजीत दोसांझ के शोज जारी हैं. इंदौर से लेकर हैदराबाद तक वह परफॉर्म कर चुके हैं. अब जल्द ही पंजाब में उनका कॉन्सर्ट होने वाला है. इससे पहले दिलजीत दोसांझ को शराब से जुड़े गानों से बचने की सलाह दी गई है. एडवाइजरी में बच्चों के हित में भी कई फैसले लिए गए हैं. चलिए बताते हैं दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट से जुड़ा क्या डिटेल सामने आई है.
शनिवार को चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीसीपीसीआर) ने दिलजीत दोसांझ को यहां होने वाले उनके ‘लाइव शो’ के दौरान शराब पर आधारित गानों से परहेज करने की सलाह दी है. आयोग ने कहा है कि शराब से संवेदनशील उम्र के बच्चों पर बुरा असर पड़ता है.
किन गानों की होगी मनाही
सीसीपीसीआर की अध्यक्ष शिप्रा बंसल द्वारा गुरुवार को खास तौर पर दिलजीत दोसांझ के कुछ शराब से जुड़े गानों का नाम लेकर उन्हें बचने की सलाह दी. उन्होंने‘पटियाला पैग’, ‘5 तारा’ और ‘केस’ आदि गानों का जिक्र किया और शराब, मादक पदार्थों या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों के प्रति भी आगाह किया गया है.
दिलजीत दोसांझ स्टेज पर भी बच्चों को नहीं बुला पाएंगे
यह निर्देश पिछले महीने तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में दोसांझ के शो के दौरान जारी किए गए इसी तरह के निर्देश के बाद आया है, जहां उन्हें शराब और मादक पदार्थों को बढ़ावा देने वाले गानों से परहेज करने को कहा गया था. नोटिस में तेज आवाज और चमकती रोशनी के कारण बच्चों को मंच पर आमंत्रित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था.
बच्चों के लिए फैसला
चंडीगढ़ के शो के लिए जारी परामर्श में सीसीपीसीआर अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हमारे संज्ञान में आया है कि दिलजीत दोसांझ 14 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-34 स्थित ‘एग्जीबिशन ग्राउंड’ में होने वाले अपने लाइव शो में प्रस्तुति देने जा रहे हैं.’’ सीसीपीसीआर ने कहा कि बच्चों के हित में संबंधित परामर्श जारी करने का निर्णय लिया गया है.
शराब न परोसी जाए
आयोग की सलाह में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 25 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब न परोसी जाए, क्योंकि ऐसा करना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और कानून के अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय है.
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