अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दाखिल की है. क्याथासंदरा के निवासी नाइक ने कहा कि उनकी ओर से दी गई आपराधिक शिकायत पर अदालत ने इलाके के थाने को अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.
Trending Photos
नई दिल्ली: कर्नाटक के तुमकुरु जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों को कथित रूप निशाना बनाकर किए गए ट्वीट के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए. प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की अदालत ने वकील रमेश नाइक द्वारा दाखिल शिकायत के आधार पर क्याथासंदरा थाने के निरीक्षक को रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.
शिकायतकर्ता ने लगाए ये आरोप
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दाखिल की है. क्याथासंदरा के निवासी नाइक ने कहा कि उनकी ओर से दी गई आपराधिक शिकायत पर अदालत ने इलाके के थाने को अभिनेत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.
किसानों को लेकर ये ट्वीट पड़ गया भारी
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लागू कृषि विधेयकों के संबंध में एक ट्वीट किया था, जिसे रीट्वीट करते हुए रनौत के ट्विटर हैंडल 'कंगना टीम' से 20 सितंबर को ट्वीट किया गया था, 'प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा हो उसे जगाया जा सकता है, जिसे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है मगर जो सोने का अभिनय करे, ना समझने का अभिनय करे उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा? ये वही आतंकी हैं. सीएए (संशोधित नागरिकता कानून) से एक भी इंसान की नागरिकता नहीं गई मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी.' नाइक ने कहा कि इस ट्वीट से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला लिया.