Explainer: क्‍या है र‍िवाइज इनकम टैक्‍स र‍िटर्न? धीरज साहू ने 150 करोड़ पर टैक्‍स देकर खेला दांव
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Explainer: क्‍या है र‍िवाइज इनकम टैक्‍स र‍िटर्न? धीरज साहू ने 150 करोड़ पर टैक्‍स देकर खेला दांव

Revised ITR: रिवाइज्ड रिटर्न वह टैक्स है, जिसको गलती सुधारने के लिए भरा जाता है. अगर ITR भरते समय आपसे कोई गलती हो जाए या फिर कोई भी जानकारी छिपा दें तो आप उसको रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए सुधार सकते हैं. 

Explainer: क्‍या है र‍िवाइज इनकम टैक्‍स र‍िटर्न? धीरज साहू ने 150 करोड़ पर टैक्‍स देकर खेला दांव

Revised Income Tax Return: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू (dheeraj sahu) के परिसर में दिसंबर 2023 में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) ने करीब 350 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की थी, लेकिन अब धीरज साहू ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज्ड (revised ITR) किया है. इसके साथ ही इस पर 150 करोड़ रुपये का टैक्स भी भरा है. लेकिन आपको पता है कि रिवाइज्‍ड आईटीआर (revised ITR) क्या होता है और आप इसको कैसे भर सकते हैं. 

दिसंबर में धीरज साहू के परिसरों पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी की गई थी, जिसमें 351 करोड़ रुपये से ज्यादा का अनडिस्क्लोज्ड कैश पकड़ा गया था. इसके साथ ही 2.8 करोड़ रुपये से ज्यादा की ज्वैलरी भी पकड़ी गई थी. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से यह अबतक की सबसे बड़ी छापेमारी थी. इसमें अबतक सबसे ज्यादा कैश बरामद किया गया था. 

अभी भी 50 करोड़ का नहीं हो रहा खुलासा

TOI की खबर के मुताबिक, शेष राशि पर 50 करोड़ रुपये अभी भी ऐसे हैं, जिसकी जानकारी नहीं है. फिलहाल इन रुपयों पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जुर्माना और टैक्स लगाया जाएगा. सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस सांसद ने कहा है कि कैश 'बिजनेस टर्नओवर' का हिस्सा था. वे 50 करोड़ रुपये के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ हैं और उन्हें टैक्स और जुर्माना देना होगा. जुलाई में जब रिटर्न फाइल किया जाएगा तो हम देखेंगे.''

क्या होता है रिवाइज्ड रिटर्न?

इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, रिवाइज्ड रिटर्न वह टैक्स है, जिसको गलती सुधारने के लिए भरा जाता है. अगर ITR भरते समय आपसे कोई गलती हो जाए या फिर कोई भी जानकारी छिपा दें तो आप उसको रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए सुधार सकते हैं. यह आईटीआर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(5) के तहत फाइल करना होता है. 

कितना बार फाइल कर सकते हैं रिवाइज्ड ITR?

अगर टैक्स भरते समय हुई गलती को सुधारते की बात की जाए तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपनी गलती सुधार सकते हैं. आप रिवाइज्ड आईटीआर लास्ट डेट से पहले कभी भी फाइल कर सकती है. इसको भरने की भी आखिरी तारीख होती है, जिसको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी किया जाता है. हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि बहुत ज्यादा बार रिवाइज्ड आईटीआर फाइल नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से आयकर विभाग की तरफ से किसी तरह की स्क्रूटनी भी की जा सकती है.

इनकम टैक्स विभाग भेजता है नोटिस

इनकम टैक्स विभाग की तरफ से टैक्सपेयर्स के ITR में कोई भी गलती मिलने पर रिवाइज्ड ITR भरने के लिए नोटिस भेजा जाता है. रिवाइज्‍ड आईटीआर भरने के लिए आपको एक तय समय दिया जाता है, जिसमें आपको यह फिल करना होता है. इस तय समय के अंदर ही रिवाइज्ड आईटीआर फिल किया जाता है. आप इसको फ्री में फाइल कर सकते हैं. 

किन स्थितियों में भरना होता है रिवाइज्ड ITR-

>> इनकम टैक्स रिटर्न में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए
>> आपकी छूटी हुई इनकम की रिपोर्ट करने के लिए
>> दावा न की गई राशि को दिखाने के लिए
>> इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिलने पर 

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