1 जनवरी, 2014 को भारत ने फिनमेक्कानिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को तोड़ दिया था. वह भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू -101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने वाला था.
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नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट मंगलवार को संज्ञान लेगा. दरअसल, पिछले शुक्रवार को कोर्ट ने चार्जशीट और सबूतों पर विचार करने के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की थी. लेकिन अब इस मामले में 24 जुलाई को विचार किया जाएगा. ईडी ने ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट एयर फोर्स के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी, उनके दो चचेरे भाई, वकील गौतम खेतान, दो इटैलियन दलाल और फिनमेक्कानिका के खिलाफ दायर की थी.
सप्लीमेंट्री चार्जशीट विशेष लोक अभियोजक एनके मत्ता द्वारा विशेष जज अरविंद कुमार की अदालत में दायर की थी. एसपी त्यागी सहित तीनों त्यागी भाइयों, खेतान, इटैलियन दलाल कार्लो गेरोसा व गाइडो हैश्के और अगस्ता वेस्टलैंड की मूल कंपनी फिनमेक्कानिका को आरोपी बनाया गया है. सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन पर करीब 2.8 करोड़ यूरो की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है. कोर्ट फिलहाल 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई कर रहा है.
Delhi's Patiala House Court reserves order on whether it will take cognizance of supplementary chargesheet in #agustawestland deal case.Court to pass order tomorrow
— ANI (@ANI) 23 जुलाई 2018
क्या है मामला
1 जनवरी, 2014 को भारत ने फिनमेक्कानिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अनुबंध को तोड़ दिया था. वह भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू -101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने वाला था. आरोप था कि कंपनी ने 423 करोड़ रुपये इस सौदे को हासिल करने के लिए आरोपियों को दिए थे.