Love Jihad के खिलाफ कानून पर Asaduddin Owaisi का आया ये बयान
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Love Jihad के खिलाफ कानून पर Asaduddin Owaisi का आया ये बयान

एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने बीजेपी (BJP) पर युवाओं का बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाने का आरोप भी लगाया है.

 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: 'लव जेहाद' (Love Jihad) के खिलाफ कानून बनाने की चर्चा तेज है. तमाम राज्य सरकारें कानून बनाए जाने की मंशा पहले ही जाहिर कर चुकी हैं तो कुछ प्रदेशों में मसौदा तैयार किया जाना शुरू हो गया है. लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कहने वाले प्रदेशों में सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) का आता है. हरियाणा (Haryana), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), कर्नाटक (Karnataka) और गुजरात (Gujarat) भी लव जेहाद के खिलाफ कानून लाने वाले हैं. इस बीच एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवौसी (Asaduddin Owaisi) ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया है.

  1. Love Jihad के खिलाफ कानून पर ओवैसी का बयान

    'इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ'

    बीजेपी पर बेरोजगारी से ध्यान भटकाने का आरोप
  2.  

ओवैसी का बीजेपी पर आरोप
एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा है, 'अगर ऐसा है तो स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) को खत्म कर दिया जाए. इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है. कानून की बात करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना चाहिए.' इसके साथ ही ओवैसी ने बीजेपी (BJP) पर युवाओं का बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाने का आरोप लगाया.

उत्तर प्रदेश में तैयारी
बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) खुद कई बार इस मुद्दे पर बयान दे चुके हैं. राज्य सरकार लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ कानून लाने पर गंभीर है. राज्य के गृह विभाग ने लव जेहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार भी कर लिया है. संभावना जताई जा रही है, अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में 'गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल' नाम दिया जा रहा है. इन मामलों में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाने की तैयारी है.

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मध्य प्रदेश ने भी बनाया मन
मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने का मन बना लिया है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कहा है, 'मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020' का ड्रॉफ्ट लगभग तैयार हो गया है. प्रस्तावित कानून में पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है. साथ ही पूर्व में हो चुके ऐसे विवाह भी रद्द माने जाएंगे. शिकायतकर्ता को जिलाधिकारी के यहां प्रार्थनापत्र देना होगा, इसके बाद कार्रवाई होगी. आगामी सत्र में ही बिल को पेश किया जाएगा. एक्ट में सह आरोपी के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान किया जा रहा है. सह आरोपी के साथ भी मुख्य आरोपी की तरह ही सख्ती की जाएगी.

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हरियाणा भी तैयार
बल्लभगढ़ छात्रा की हत्या के बाद हरियाणा सरकार भी लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने की बात कह चुकी है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया था कि सरकार इस पर विचार कर रही है. केंद्र सरकार से भी चर्चा चल रही है. सीएम मनोहर खट्टर भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार लव जेहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है.

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