Arunachal Pradesh Restaurants: रेस्तरां और होटलों को अपने साइनबोर्ड से गोमांस शब्द को हटाने के लिए 18 जुलाई तक समय दिया गया है. निर्देश में कहा गया है कि आदेश का अनुपालन न करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और व्यापार लाइसेंस रद्द हो सकता है.
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Itanagar Restaurants: अरुणाचल प्रदेश का इटानगर कैपिटल क्षेत्र (आईसीआर) जिला प्रशासन के अंतर्गत नहरलगुन सब डिवीजन के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ने इलाके में होटल और रेस्तरां के साइनबोर्ड पर 'बीफ' शब्द के उपयोग को रोक लगाने का निर्देश जारी किया.
आदेश में क्या कहा गया?
आदेश में कहा गया है कि ऐसे होटल और रेस्तरां के साइनबोर्ड पर 'गोमांस' शब्द कुछ समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बना सकता है. आईसीआर जिला प्रशासन का कहना है कि वह भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना में विश्वास करता है, लेकिन ऐसे होटलों और रेस्तरां के साइनबोर्ड पर 'गोमांस' शब्द का खुला प्रदर्शन समाज के कुछ वर्गों की भावनाओं को दुख पहुंचा सकता है.
कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने ऐसे सभी रेस्तरां और होटलों को अपने साइनबोर्ड से गोमांस शब्द को हटाने के लिए 18 जुलाई तक समय दिया है. निर्देश में कहा गया है कि आदेश का अनुपालन न करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और व्यापार लाइसेंस रद्द हो सकता है.
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