Aryan Khan को जमानत तो मिली, लेकिन माननी होंगी कोर्ट की ये शर्तें
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Aryan Khan को जमानत तो मिली, लेकिन माननी होंगी कोर्ट की ये शर्तें

आर्यन खान (Aryan Khan) को अदालत ने सशर्त जमानत दी है. मुंबई ड्रग केस (Drug Case) मामले में फंसे शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे को बाहर रहते हुए भी अदालत की कुछ शर्तों का पालन करना होगा.

फाइल फोटो.

मुंबई: मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई ड्रग केस (Drug Case) मामले में सुपर स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को जमानत दे दी. मुंबई के तट पर रेव पार्टी में से 2 अक्टूबर को एनसीबी की छापेमारी के बाद, अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने भले ही आर्यन को जमानत दे दी है लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं, जेल से बाहर रहते हुए आर्यन को इन शर्तों का पालन करना होगा.

  1. आर्यन खान को सशर्त जमानत 
  2. कोर्ट की इन शर्तों का करना होगा पालन
  3. मुंबई हाई कोर्ट ने दी है जमानत

कोर्ट ने रखीं ये शर्तें

1. आरोपी (Aryan Khan) को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करना होगा
2. आरोपी, गवाह को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा.
3. आरोपी सह-अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत का कोई प्रयास नहीं करेगा
4. आरोपी ग्रेटर मुंबई में एनडीपीएस के स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता
5. आरोपी को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एनसीबी मुंबई कार्यालय (NCB Mumbai) ऑफिस में उपस्थित होना होगा

जमानत को लेकर कोर्ट ने कही ये बात

बता दें, आर्यन खान (Aryan Khan) के साथ ही एनडब्ल्यू जस्टिस साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दी है. जस्टिस साम्ब्रे ने कहा ‘सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं.' हालांकि इस मामले में कल शाम तक डिटेल ऑर्डर आ पाएगा. आर्यन के वकीलों ने कैश बेल देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा. आर्यन के वकीलों की टीम अब शुक्रवार तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी. 23 वर्षीय आर्यन फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ें: Aryan Drugs Case: आर्यन खान को मिली जमानत, 25 दिन बाद पूरी हुई शाहरुख खान की 'मन्नत'

ये आरोप हैं आर्यन पर

बता दें, आर्यन, अरबाज और मुनमुन को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. ड्रग रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद और बिक्री व साजिश के लिए उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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