अहमदाबाद रेप केस में आसाराम को SC से राहत नहीं, अब 6 महीने बाद होगी सुनवाई
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अहमदाबाद रेप केस में आसाराम को SC से राहत नहीं, अब 6 महीने बाद होगी सुनवाई

आसाराम ने गुजरात में धीमी रफ्तार से चल रहे मुकदमे और अधिक उम्र के आधार पर ज़मानत की मांग की थी. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली : अहमदाबाद में दो बहनों से रेप मामले में आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है.सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम की जमानत याचिका पर 6 महीने तक सुनवाई टाली दी. दरअसल, आसाराम ने गुजरात में धीमी रफ्तार से चल रहे मुकदमे और अधिक उम्र के आधार पर ज़मानत की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को दोबारा हाईकोर्ट जाने की सलाह दी, लेकिन उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग करते हुए 6 हफ्ते तक सुनवाई टालने की मांग की ताकि आसाराम से जुड़े मेडिकल रिपोर्ट जुटाई जा सके और उसके आधार पर जमानत मांगी जा सके. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते की जगह 6 महीने तक सुनवाई टाल दी.गौरतलब है कि निचली अदालत ने आसाराम को राजस्थान के नाबालिग के साथ रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. 

आसाराम पर दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को राजस्थान और गुजरात में दर्ज दो यौन उत्पीड़न मामलों के विभिन्न आधारों पर जमानत देने से इनकार कर दिया था.दो सूरत में रहने वाली बहनों ने आसाराम और उनके पुत्र नारायण साई के खिलाफ बलात्कार सहित अलग-अलग मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी.बड़ी बहन ने अपनी शिकायत में कहा था कि 2001 से 2006 के दौरान जब वह दोनों बहनें अहमदाबाद के आश्रम में रह रही थी तब आसाराम ने उनका यौन शोषण किया था.राजस्थान मामले में एक किशोर लड़की ने जोधपुर के पास मणई गांव में आश्रम में आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

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2013 में आसाराम को किया था गिरफ्तार 
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 18 नवंबर को आसाराम से संबंधित दुष्‍कर्म के मामलों में गवाहों पर हमलों और कथित हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और पांच राज्यों की प्रतिक्रिया मांगी थी. आसाराम को 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में है.

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