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शेखपुरा: शेखपुरा न्यायालय के मध निषेध विशेष अदालत ने उत्पाद अधिनियम के तहत विभिन्न कांडों में गवाही में नहीं आ रहे पुलिसकर्मियों को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मद्य निषेध के विशेष अदालत के एडीजी विकास कुमार द्वारा वर्ष 2017 के कुछ शराब के केस लंबित चल रहे हैं. जिसको लेकर कई बार संबंधित केस से संबंधित पुलिसकर्मियों को गवाही देने का निर्देश कोर्ट से निर्गत किया गया लेकिन अभी तक कोर्ट में प्रस्तुत होकर गवाही नहीं देने पर 21 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है.
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक विशेष अभियोजन उत्पाद संजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 के कुछ केस में जो शराब के मामलों से जुड़े थे पुलिसकर्मियों द्वारा गवाही नहीं दिया गया. जिसके कारण केस पेंडिंग पड़ा हुआ है. जिसको लेकर न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि शेखपुरा,मेहुस और शेखोपुर सराय थाना के साथ-साथ एक उत्पाद दरोगा पर गिरफ्तारी वारंट निकाला गया है.
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चर्चित हथौड़ा कांड में 5 लोग दोषी करार, मामला डकैती से जुड़ा है
वहीं शेखपुरा के स्थानीय अदालत ने डकैती से जुड़े एक मामले में 5 लोगों को दोषी करार देते हुए 14 जुलाई को इसमें सजा सुनाने का फैसला दिया. बता दें कि यह वही चर्चित हथौड़ा कांड है जिसकी गूंज तब पूरे प्रदेश में सुनाई पड़ी थी. इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी फूट-फूटकर रोने लगे. घटना दो साल पुरानी है जिसमें यह फैसला आया है. बता दें कि इस मामले में एक प्ले स्कूल संचालिका राधिका कुमारी के घर में डकैती डाली गई थी और वहां उसके पुत्र हर्ष राज की सिर पर हथौड़ी से वार कर हत्या कर दी गई थी. घटना 18 जुलाई 2021 की रात की है. इस घटना में डकैतों ने राधिका कुमारी और उसके पति को भी घायल कर दिया था. वैसे इस मामले में जो मुख्य आरोपी है वह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
(Report-ROHIT KUMAR)