होम लोन कैलकुलेशन और इनकम टैक्स बेनिफिट

हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक घर हो. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहां से हैं, एक घर का मालिक होना लोगों के लिए एक सपना होता है जिसको हकीकत में बदलने का उनको इंतजार करता है.

Written by Web Desk Team | Published :August 30, 2022 , 2:53 pm IST

हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक घर हो. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहां से हैं, एक घर का मालिक होना लोगों के लिए एक सपना होता है जिसको हकीकत में बदलने का उनको इंतजार करता है. राजा ने भी अपने माता-पिता के घर के सपने को पूरा करने के लिए एक घर के मालिक होने का सपना देखा था. चूंकि राजा के पास स्टेबल जॉब थी, इसलिए उसने होम लोन लेने के बारे में सोचा.

राजा की तरह, कई लोग घर खरीदने, खेत के मालिक होने या रियल एस्टेट में निवेश करने का सपना देखते हैं. यदि भी आप उनमें से एक हैं, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, होम लोन इनकम टैक्स बेनिफिट्स के साथ आते हैं. जिससे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं. यदि जानना चाहते हैं कैसे तो चलिए हम आपको बताते हैं.

होम लोन इनकम टैक्स बेनिफिट
भारत सरकार ने आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने के लिए प्रधान मंत्री जन धन योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी कई लाभकारी योजनाएं लाई हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं.

1.होम लोन पर डिडक्शन
घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लिया जाता है. जब आप होम लोन पर ईएमआई का भुगतान करते हैं, तो आप ब्याज भुगतान और मूलधन का भुगतान करते हैं. सेक्शन 24 के तहत, आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं. ये डिडक्शन ब्याज की पेमेंट पर मिलता है. उदाहरण के लिए, सेल्फ-ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए राजा को अधिकतम 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा.

2.निर्माण पूर्व अवधि के दौरान कटौती
मान लें कि राजा ने एक संपत्ति खरीदी है जो अभी भी बन रही है और अभी तक उसमें रहने नहीं आया है. इस मामले में, राजा निर्माण समाप्त होने तक या पहले से निर्मित संपत्ति खरीदने तक होम लोन ब्याज में डिडक्शन का फायदा नहीं मिल पाएगा. हालांकि, उसे ईएमआई का भुगतान करना होगा. लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि राजा लोन लेने के समय और बिल्डिंग के बनने के बीच भुगतान किए गए ब्याज पर किसी भी कर लाभ के लिए पात्र नहीं होंगा? बिल्कुल नहीं.

इनकम टैक्स एक्ट में प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का भी नियम है. इसमें भी अधिकतम 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. मान लीजिए राजा होम कंस्ट्रक्शन के लिए हर महीने 10,000 रुपए का ब्याज भुगतान कर रहा है. दो साल के बाद, घर का निर्माण पूरा हो जाता है. अब राजा 2.4 लाख रुपये के प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पर डिडक्शन का फायदा 5 किश्तों में ले सकता है. सेक्शन 24(b) में 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर डिडक्शन का फायदा मिलता है.

3.प्रिंसिपल रिपेमेंट, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर कटौती
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी पूरे वर्ष भुगतान की गई ईएमआई के प्रिंसिपल कम्पोनेंट के लिए कटौती की अनुमति देती है. अधिकतम राशि के रूप में 1.5 लाख रुपए तक का दावा किया जा सकता है.

हालांकि, इस कटौती का दावा करने के लिए, प्रॉपर्टी को पजेशन के पांच साल के भीतर नहीं बेचा जाना चाहिए. अन्यथा, पहले दावा की गई कटौती बिक्री के वर्ष में आपकी आय में वापस जोड़ दी जाएगी. आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत प्रिंसिपल री-पेमेंट के लिए कटौती के अलावा स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कटौती का भी दावा किया जा सकता है.

4.सेक्शन 80EE के तहत कटौती
आप धारा 80EE के तहत 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती के पात्र हैं. इस कटौती का दावा करने के लिए, आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती है, और उधार ली गई ऋण राशि 35 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए.
ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत होना चाहिए.
ये आपका पहला घर होना चाहिए और ऋण स्वीकृति तिथि के अनुसार कोई अन्य घर नहीं होना चाहिए.

5.सेक्शन 80EEA के तहत कटौती
2019 के बजट में भारत सरकार ने घर खरीदने वालों के लिए धारा 80EEA के तहत एक और कटौती जोड़ी थी. इसकी वैल्यू अधिकतम 1,50,000 रुपए हैं. लाभ प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा-
•संपत्ति का स्टाम्प मूल्य 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.
•लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत होना चाहिए (31 मार्च 2021 से विस्तारित)
•आपको पहली बार घर खरीदने वाला होना चाहिए और ऋण स्वीकृति तिथि के अनुसार आपके पास कोई अन्य घर नहीं होना चाहिए.

इन सभी कटौतियों को कैलकुलेट करना मुश्किल लगता हैं, है न? सवाल है कि आपकी कितनी बचत हो जाएगी? आप चिंता न करें. हम आपको सबकुछ बताएंगे. होम लोन टैक्स बेनिफिट कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका होम लोन टैक्स बेनिफिट कैलकुलेटर चुनना है. इसके लिए इंटरनेट पर बिल्कुल मुफ्त में कई विकल्प उपलब्ध हैं।

होम लोन टैक्स सेविंग कैलकुलेटर क्या है?
होम लोन या हाउसिंग लोन टैक्स सेविंग कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टूल है जो होम लोन लेने पर आपकी कुल टैक्स बचत की गणना करने में आपकी सहायता करता है. कैलकुलेटर केवल बुनियादी जानकारी या आपके द्वारा उधार ली गई कुल राशि जैसे मापदंडों के लिए पूछता है – मूल राशि, ब्याज दर, ऋण अवधि, आपकी वार्षिक आय और स्वामित्व की स्थिति. एक बार जब आप इन विवरणों को भर देते हैं तो टैक्स बचत आंकड़ा तुरंत सामने आ जाता है.

अगर आप अपने होम लोन टैक्स बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको निम्नलिखित कटौतियों को ध्यान में रखना होगा.
•हाउसिंग लोन पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती
•निर्माण पूर्व अवधि के दौरान होम लोन के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती
•प्रिंसिपल रिपेमेंट पर कटौती
•स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के लिए कटौती
•बजट 2019 के अनुसार धारा 80EE के तहत अतिरिक्त कटौती
•जॉइंट होम लोन के लिए कटौती

हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक सपनों का घर हो. प्रधान मंत्री जन धन योजना जैसी कई योजनाएं भारतीयों की मदद कर रही हैं. होम लोन लाखों लोगों के लिए मददगार का काम करता है. होम लोन टैक्स बेनिफिट केक पर आइसिंग की तरह हैं. हम आशा करते हैं कि आप इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे.