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बोकारो: बोकारो में एक पिता की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार इंसाफ मिला है. बोकारो स्टील प्लांट को हाई कोर्ट ने मृतक छात्र स्वास्तिक के पिता अरविन्द कुमार सिन्हा को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्हें मुआवजा मिला है.
कोर्ट के आदेश के बाद बोकारो इस्पात प्रबंधन ने मृतक छात्र के पिता को मुआवजा का भुगतान भी कर दिया है. दरअसल ये मामला साल 2018 का है, जब बोकारो के नौवी क्लास का छात्र स्वास्तिक की मौत सेक्टर 4 स्थित स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई. इसके बाद छात्र के पिता अरविन्द कुमार सिन्हा ने बीएसएल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था और स्विमिंग पुल के पास सुरक्षा नियमो का पालन नहीं किया गया था. वहां लाइफ जैकेट भी नहीं थी. सुरक्षा का इंतजाम होता तो उसके बेटे की मौत नहीं होती.
इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते आदेश पारित किया. पिता ने कहा की हम मुआवजा के लिए नहीं लड़े बल्कि और किसी बच्चे की जान बीएसएल की लापरवाही से नही जाए, इसके लिए हमने ये केस लड़ा है. इसके लावा अब उन्हें उनकी लापरवाही का एहसास कराने की भी कोशिश कर रहे थे.
उन्होने आगे कहा कि वो पेशे से एक शिक्षक हैं. ऐसे में वो मुआवजे की राशि से उन गरीब बच्चों की मदद करेंगे, जिनकी पढ़ाई पैसों की कमी की वजह से छूट गई है. लोग उनके इस कदम की काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे हैं.